दुमका : वाहनों में प्रेसर हार्न तथा डीजे लाउडस्पीकर निश्चित समय एवं निश्चित मानदंड से अधिक आवाज में बजाना प्रतिबंधित होगा. इनसे संबंधित सरकारी अधिनियमों तथा न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दुमका प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक डॉ अरुण उरांव ने संताल परगना प्रमंडल के सभी छह जिलों के डीसी एवं एसपी को दिया है.
आइजी डॉ उरांव ने प्रतिबंधित किये गये पान मसाला (गुटखा) के बेचने तथा स्टॉक करने के मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की टीम बनाकर छापामारी तथा आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है.