शिकारीपाड़ा (दुमका) : डेढ़ साल पहले शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र की मलुटी पंचायत के बांकीजोर की जिस किशोरी ने चार युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी, उसके घर में शुक्रवार की रात आग लगा दी गयी. किशोरी के घर में आग लगने से लाखों की संपत्ति जल कर राख हो गयी है. पीड़िता के पिता ने शंका जाहिर की गयी है कि आगजनी उन्हीं आरोपियों द्वारा की गयी है. बताया जाता है कि शुक्रवार की अहले सुबह 4 बजे के करीब नींद टूटने पर परिवारवालों ने देखा कि घर के एक हिस्से में आ लग चुकी है.
हल्ला करने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तबतक सबकुछ खाक हो चुका था. घर में रखे अनाज, कपड़े, बरतन, धान झाड़ने की थ्रेशर मशीन सबकुछ जल कर राख हो गया. घर में ढिबरी, लालटेन आदि का उपयोग नहीं करके सोलर लैंप का उपयोग किया जाता है, लिहाजा घर के अंदर से आग नहीं लगी है.
कई दिनों से केस उठाने की धमकी दे रहे थे आरोपी : किशोरी के पिता ले बताया कि गांव के ही चार युवकों ने उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की थी, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है. आरोपी मामले को उठाने के लिए दबाव दे रहे थे. संभवत: उक्त युवकों द्वारा घर में आग लगा दी गयी हो. आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी संजय कुमार मालवीय दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार को 25 किलो अनाज, साड़ी, स्वेटर, कंबल, चप्पल, मच्छरदानी, प्लास्टिक, चूड़ा-गुड़, ब्रेड सहित खाने पीने व दैनिक उपयोग से संबंधित सामग्री दी गयी. ,
कहते हैं थाना प्रभारी : थाना प्रभारी मालवीय ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलने पर एसपी के निर्देश पर पुलिस द्वारा राहत सामग्री दी गयी है. शुक्रवार की सुबह करीब चार बजे आग लगी थी. आग लगाते हुए किसी को नहीं देखा गया है. गांव के ही चार लोगों पर आग लगाने की शंका जाहिर की गयी है. पुलिस सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है. थाना प्रभारी संजय कुमार मालवीय ने बताया कि आगजनी के इस मामले में अज्ञात पर मामला दर्ज किया जा रहा है.
23 जून 2018 को हुई थी छेड़खानी, आरोपी दे रहे थे जान मारने की धमकी
जिस किशोरी के साथ 23 जून 2018 को छेड़खानी की घटना हुई थी. आरोप है कि चार युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ करने के बाद उसे जान से मारने की भी धमकी दी थी. मामले में पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर शिकारीपाड़ा थाने में चारों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी. आरोप है कि इसके बाद लगातार वे सभी केस उठाने की धमकी देते रहे.
उसकी शिकायत पर बांकीजोर के ही सुनील सोरेन, गेड़ा सोरेन, ताला मरांडी व देच सोरेन के खिलाफ पुलिस ने पोस्को एक्ट की धारा 8, भादवि की धारा 354, 506 एवं 34 के तहत मामला दर्ज किया था. बताया जा रहा है कि इस मामले में 25 फरवरी को पीड़िता की गवाही होनी है. छेड़खानी करने वाले आरोपी उच्च न्यायालय से 29 अगस्त 2019 को मिली जमानत पर बाहर हैं. जमानत के वक्त 10 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश न्यायालय ने दिया था.