धनबाद : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या करने वाले शूटरों को कुसुम विहार में जाली पहचान पर किराये का मकान दिलाने में आरोपित मृत्युंजय गिरि उर्फ डब्लू गिरि उर्फ डब्लू मिश्रा उर्फ बाबा को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी. अदालत में बचाव पक्ष से अधिवक्ता जावेद ने बहस की. जबकि अभियोजन से सहायक लोक अभियोजक मो जब्बाद हुसैन ने जमानत का कड़ा विरोध किया.
सरायढेला थानांतर्गत कुसुम विहार निवासी सीएफआरआइ डिगवाडीह के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर राम अह्लाद राय के शिकायत आवेदन की जांच के बाद पुलिस ने कांड संख्या 50/17 भादवि की धारा 419,115,120 (बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. सहायक अवर निरीक्षक नालिन रंजन सिंह के स्वलिखित आवेदन पर दर्ज प्राथमिकी में डब्लू मिश्र, पंकज सिंह और तीन अन्य अज्ञात को नामजद किया गया था. आरोप है कि डब्लू ने खुद को मुन्ना बताकर छह हजार मासिक किराये पर मकान लिया था.
जबकि उसका वास्तविक नाम डब्लू मिश्रा है. नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या करने वाले चार लोग 21 मार्च की रात कमरे में ताला बंद कर फरार हो गये थे. मकान मालिक ने 23 मार्च को पुलिस में शिकायत की थी कि उसके किरायेदार लापता हैं. इसके बाद पुलिस ने दंडाधिकारी की मौजूदगी में कमरे का ताला तुड़वाया. कमरे में रहने वालों का कपड़ा समेत अन्य सामान बरामद किया गया था. पेपर भी निकला जिसमें नीरज का फोटो था.
लेकिन नहीं निकल पायेगा बाहर : हालांकि जमानत मिलने के बाद भी डब्लू अभी बाहर नहीं आ पायेगा. नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या से संबंधित सरायढेला थाना कांड संख्या 48-17 धारा 307, 302, 120 (बी) भादवि व 27 आर्म्स एक्ट में भी वह नन एफआइआर अभियुक्त है. डब्लू ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया था कि नीरज हत्या की योजना उसे मालूम थी. उसने धनजी, संजय समेत अन्य के कहने पर शूटरों को किराये के मकान में ठहराया था. विधायक संजीव सिंह की मौजूदगी में प्लानिंग बनी थी. वह भी मौके पर था. इस केस में डब्लू की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट से खारिज हो चुकी है.
प्रधान न्यायधीश की कोर्ट में जमानत अर्जी लंबित है. नीरज हत्याकांड में विधायक संजीव सिंह होटवार जेल में हैं. पिंटू सिंह, धनजी सिंह, संजय सिंह, डब्लू मिश्रा के अलावा यूपी का शूटर अमन सिंह धनबाद जेल में बंद है. धनजी व संजय की जमानत अर्जी पर 27 मई को जिला व सत्र न्यायधीश की अदालत में सुनवाई होनी है. पुलिस से कोर्ट ने केस डायरी मांगी है.
नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या करने वाले शूटरों को किराये का मकान दिलाने में आरोपित है डब्लू मिश्रा
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने दी जमानत
दो और को भी जमानत
जेल में बंद जमसं झरिया कतरास मोड़ स्थित ऑफिस का स्टाफ चंदन सिन्हा (परसाटांड़) को भी प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने जमानत दे दी है. झरिया पुलिस ने जालसाजी कर दूसरे के नाम पर मोबाइल सीम खरीदने के आरोप में चंदन को छह अप्रैल को गिरफ्तार किया था. आरोप था कि चंदन ने दूसरे के नाम पर मोबाइल सीम खरीद संतोष नामक व्यक्ति को दिया था. संतोष सिंह मैंशन में रहता था जिसने पंकज समेत अन्य के साथ षडयंत्र कर नीरज की हत्या करायी है. पुलिस ने मामले में सीम बिक्रता बबलू साव को भी गिरफ्तार कर चंदन के साथ झरिया थाना कांड संख्या कांड संख्या-73/17 भादवी धारा 419,468,471,34 में सात अप्रैल को जेल भेजा था. कोर्ट से चंदन व बबलू दोनों को जमानत मिल गयी है. दोनों जेल से बाहर भी आ गये हैं.