आइओ हुए हाजिर, कोर्ट ने दिया आदित्य राज के मोबाइल का टावर लोकेशन देने का आदेश

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धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम रिजवान अहमद की अदालत में हुई. अदालत में केस के अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी हाजिर थे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में बंद भाजपा के झरिया विधायक संजीव सिंह, डबलू मिश्रा, […]

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धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम रिजवान अहमद की अदालत में हुई. अदालत में केस के अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी हाजिर थे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में बंद भाजपा के झरिया विधायक संजीव सिंह, डबलू मिश्रा, धनजी, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, संजय सिंह, विनोद सिंह के अलावा शूटर अमन सिंह, सागर उर्फ शिबू, चंदन सिंह, सोनू उर्फ कुर्बान अली की पेशी करायी गयी.
विधायक के अधिवक्ता जावेद ने आइओ द्वारा दिये गये गवाह आदित्य राज के मोबाइल के टावर लोकेशन को अधूरा बताते हुए जोरदार बहस की. वहीं अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि बचाव पक्ष को पूर्व में ही सारा पुलिस पेपर उपलब्ध कराया जा चुका है. आइओ ने नीरज सिंह व आदित्य राज के जब्त मोबाइल (नंबर क्रमश: 9431129996 व 9835170033) के टावर लोकेशन को अदालत को सुपुर्द कर दिया.
टावर लोकेशन में आदित्य राज को 3.27 बजे सरायढेला, 5.06 बजे झरिया व 7.10 बजे शाम को सरायढेला में दिखाया गया है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता जावेद ने आदित्य राज का 21 मार्च 17 के पूरे दिन का टावर लोकेशन मांगा है. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद आइओ को निर्देश दिया कि वह पूरे दिन का आदित्य राज के मोबाइल का टावर लोकेशन दे. अब इस मामले में सुनवाई सात जून को होगी. विदित हो कि 21 मार्च 17 को नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या स्टील गेट में गोली मार कर की गयी थी.
शूटर कुर्बान अली के डिस्चार्ज पिटीशन पर बहस
नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद शूटर सोनू उर्फ कुर्बान अली की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई सोमवार को एडीजे रिजवान अहमद की अदालत में हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता केके तिवारी ने बहस की. अदालत ने अभियोजन बहस के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी.
पंकज सिंह के रिवीजन पिटीशन पर नहीं हुई सुनवाई
नीरज हत्याकांड में जेल में बंद मास्टर माइंड पंकज सिंह की ओर से दायर रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई सोमवार को नहीं हो सकी. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर कर दी है. विदित हो कि पंकज के अधिवक्ता सहदेव महतो ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन द्वारा 31 मार्च 18 को पारित आदेश के खिलाफ 28 मई को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में क्रिमिनल रिवीजन 191/18 दायर किया था. पीडीजे ने उक्त रिवीजन पिटीशन को एडीजे सप्तम रिजवान अहमद की अदालत में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया. बचाव पक्ष ने सीजेएम की अदालत में आवेदन देकर 21 मार्च 17 को दर्ज एफआइआर की मांग की थी.
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