देवघर से संजीत मंडल की रिपोर्ट
देवघर: श्रावणी मेला 2026 के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट और खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी के खिलाफ देवघर में खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान जारी है. डीसी सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा टीमों ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर के आसपास स्थित पेड़ा दुकानों, भोजनालयों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की. कार्रवाई के दौरान 45 किलो एक्सपायरी घी और 56 किलो संदिग्ध मिलावटी पेड़ा नष्ट कराया गया, जबकि करीब 500 किलो संदिग्ध प्रोपराइटरी फूड को बाजार से रिकॉल कराने का निर्देश दिया गया.
न्यू पटना ट्रांसपोर्ट एजेंसी में मिला 45 किलो एक्सपायरी घी
जांच के दौरान न्यू पटना ट्रांसपोर्ट एजेंसी में नंदन ब्रांड का करीब 45 किलो गाय का घी एक्सपायरी पाया गया. बताया गया कि यह घी जनवरी में ही एक्सपायर हो चुका था. खाद्य सुरक्षा विभाग की मौजूदगी में एक्सपायरी घी को तत्काल नष्ट कराया गया.
तीन पेड़ा दुकानों से 56 किलो संदिग्ध पेड़ा नष्ट
खाद्य सुरक्षा टीम ने तीन पेड़ा प्रतिष्ठानों से कुल 56 किलो संदिग्ध पेड़ा नष्ट कराया. शिवम पेड़ा भंडार, बुधराम झा चौक से 23 किलो, गंगा साह पेड़ा भंडार से 8 किलो और भागीरथ साह पेड़ा भंडार, एसबी राय रोड से 25 किलो पेड़ा नष्ट कराया गया.
500 किलो संदिग्ध उत्पाद बाजार से वापस लेने का निर्देश
क्लब ग्राउंड के समीप स्थित विराज ट्रेडिंग से खोया और पेड़ा के दो विधिक नमूने लिए गए हैं. इन नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा.
वहीं, करीब 500 किलो कृष्णा ब्रांड प्रोपराइटरी फूड संदिग्ध पाए जाने पर कंपनी को बाजार से उत्पाद वापस लेने का निर्देश दिया गया है. साथ ही पेड़ा विक्रेताओं के स्तर से भी उक्त उत्पाद का रिकॉल कराने को कहा गया है.
मंदिर के पूर्वी गेट के आसपास भी चला जांच अभियान
खाद्य सुरक्षा टीम ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पूर्वी गेट के आसपास स्थित कई खाद्य प्रतिष्ठानों की भी जांच की. इनमें पप्पू जी पराठा, श्री राम पराठा, मां चंद्रिका पेड़ा भंडार और श्री राम पेड़ा भंडार समेत अन्य प्रतिष्ठान शामिल रहे.
टीम ने सभी पेड़ा विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया. वहीं, बिना लाइसेंस या पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया.
कार्रवाई में क्या मिला?
- 45 किलो एक्सपायरी घी नष्ट कराया गया
- 56 किलो संदिग्ध मिलावटी पेड़ा नष्ट कराया गया
- करीब 500 किलो संदिग्ध उत्पाद रिकॉल कराने का निर्देश
- बिना लाइसेंस/पंजीकरण कारोबार करने वालों को नोटिस
- खोया और पेड़ा के विधिक नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे
