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जसीडीह के हिल-व्यू की जमीन मामले में आंशिक बहस

देवघर: निगम क्षेत्र के जसीडीह बाजार स्थित चर्चित जमीन- हिल व्यू के लीज को लेकर दाखिल टाइटिल सूट संख्या 40/1991 की बुधवार को आंशिक बहस हुई. यह सूट झारखंड सरकार की ओर से उपायुक्त देवघर द्वारा 6 अप्रैल 1991 को सब जज एक की अदालत में दाखिल हुआ है. इसे पहाड़ कोठी के नाम से […]

देवघर: निगम क्षेत्र के जसीडीह बाजार स्थित चर्चित जमीन- हिल व्यू के लीज को लेकर दाखिल टाइटिल सूट संख्या 40/1991 की बुधवार को आंशिक बहस हुई. यह सूट झारखंड सरकार की ओर से उपायुक्त देवघर द्वारा 6 अप्रैल 1991 को सब जज एक की अदालत में दाखिल हुआ है. इसे पहाड़ कोठी के नाम से भी स्थानीय लोग जानते हैं.

हिल भ्यू का रकवा 11 एकड़ रोहिणी माप से होने की बात का सूट में जिक्र है. इस मामले में जगदीश चंद्र वसु रोड कोलकता निवासी डीएन जाटिया समेत नौ को प्रतिवादी बनाया गया है. मामले के प्रतिवादी भी उपस्थित होकर अपना लिखित पक्ष रख चुके हैं. जमीन लीज पर देने का मामला है. इस मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर 2013 को होगी.

क्या है मामला : रोहिणी स्टेट घटवाल की जमीन बतायी गयी है. जमींदारी व्यवस्था के खत्म होने के समय रोहिणी स्टेट का कोर्ट ऑफ वार्ड भागलपुर के कमिश्नर थे. तत्कालीन भागलपुर के आयुक्त ने 11 नवंबर 1905 को पचास साल के लिए जमीन लीज पर योगेंद्र नाथ बसु को दिया था. इसकी अवधि 1955 में ही पूर्ण हो गयी, लेकिन न तो लीज का नवीकरण कराया और न किसी प्रकार का आवेदन ही प्रस्तुत किया. सरकार की ओर से दावा जताया गया कि जमीन सरकार की है. इसे प्रतिवादी लोग फरजी कागज बनाकर अवैध दखल किये हुए हैं.

क्या कहते हैं जीपी : सरकार की ओर से जिम्मेवारी दी गयी है. इस टाइटिल सूट में जो भी वैधानिक तरीका है, की प्रक्रिया अपनायी गयी है. मामला न्यायालय में चल रहा है, किसी प्रकार की टिप्पणी विधि सम्मत नहीं है. बहस में अपना मजबूत पक्ष रख रहे हैं. फैसला जो भी होगा स्वीकार करेंगे.

बालेश्वर प्रसाद सिंह, सरकारी अधिवक्ता (जीपी), देवघर.

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