देवघर: प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी जीके तिवारी की अदालत द्वारा काराधीन आरोपित संतोष कुमार झा का बेल पिटीशन सुनवाई के बाद रिजेक्ट कर दिया गया. इन्हें मोहनपुर थाना कांड संख्या 441/13 का आरोपित बनाया गया है.
इन पर गलत नीयत से एक नाबालिग के अपहरण का आरोप है. पीड़िता के पिता के बयान पर मुकदमा दर्ज कर भादवि की धारा 363, 366 ए लगायी गयी है. पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार का जेल भेजा था. बुधवार को आरोपित की ओर से जमानत आवेदन दिया गया जिस पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया. वैसे मामला प्रेम प्रसंग का होने की बात कही गयी है.
प्रेमिका ने मरजी से शादी रचाने का किया खुलासा
इस मामले में प्रेमिका का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत हुआ. उन्होंने अपने बयान में पिता की बातों पर असहमति जतायी है. साफ तौर पर कहा है कि उनका संतोष कुमार झा ने अपहरण नहीं किया है बल्कि मरजी से शादी कर ली है.
सुखद दांपत्य जीवन जीने को आतुर है. वह अपने माता-पिता के घर नहीं जाना चाह रही है. बयान के मद्देनजर कोर्ट ने रिमांड होम देवघर भेजने का आदेश दिया. इधर न्यायालय का आदेश मिलने के बाद नाबालिग को रिमांड होम देवघर भेज दिया गया. आरोपित देवीपुर प्रखंड के रामूडीह गांव का रहनेवाला है लेकिन हाल के दिनों में मोहनपुर थाने के चकरमा में रहने की बात एफआइआर में कही है.