देवघर: नगर निगम के प्रधान सहायक (बड़ा बाबू) बद्री नारायण झा के खिलाफ अंतत: बुधवार को नगर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया. इस संबंध में निगम के आयुक्त अलोइस लकड़ा के प्रतिवेदन पर नगर थाना में कांड संख्या-590/13 अंकित कर भादवि की धारा 420,467,468 व 471 लगाया गया है. प्राथमिकी के बाद पुलिस द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए जल्द ही प्रधान सहायक को गिरफ्तार भी कर सकती है.
इससे पूर्व वर्ष 1968 में आरमित्र प्लस-टू में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में श्री झा शामिल हुए थे. मगर वे अनुत्तीर्ण हुए थे. हालांकि सेवा पुस्तिका में उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा प्रदत्त माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण जन्म प्रमाणपत्र दर्शाया है. इस प्रकार श्री झा द्वारा फर्जीवाड़ा कर प्रधान सहायक के रूप में पद पर बने हुए थे. जबकि 01.01.1956 के जन्म तिथि के संबंध में दावे का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं. इस संबंध में शिकायत मिलने पर डीसी ने मामले की जांच करवायी. जांच में मामला सही पाये जाने पर डीसी ने प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया. उसी आदेश के तहत सीइओ ने थाना में प्रतिवेदन भेजा था.