सेवा में त्रुटि पाकर 57,900 रुपये भुगतान के आदेश

Updated at : 29 May 2019 2:25 AM (IST)
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सेवा में त्रुटि पाकर 57,900 रुपये भुगतान के आदेश

देवघर : सामान खरीदने के बाद सेवा में त्रुटि पाकर जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने देवघर निवासी सुरेंद्र कुमार सिंघानिया की ओर से दाखिल वाद की सुनवाई के बाद 56,290 रुपये हर्जाना के तौर पर भुगतान करने का आदेश दिया. अब खरीदी गई फ्रिज का मूल्य 45,290 रुपये, मानसिक पीड़ा भरपाई के तौर पर आठ […]

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देवघर : सामान खरीदने के बाद सेवा में त्रुटि पाकर जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने देवघर निवासी सुरेंद्र कुमार सिंघानिया की ओर से दाखिल वाद की सुनवाई के बाद 56,290 रुपये हर्जाना के तौर पर भुगतान करने का आदेश दिया. अब खरीदी गई फ्रिज का मूल्य 45,290 रुपये, मानसिक पीड़ा भरपाई के तौर पर आठ हजार व मुकदमा खर्च की राशि चार हजार रुपये शामिल हैं.

पूरी राशि दो माह के अंदर देने का आदेश दिया. अगर, विपक्षी यह राशि दो महीने के अंदर नहीं देते हैं तो छह प्रतिशत सूद की दर से भुगतान करने होंगे. इस केस में वादी ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड साकेत नई दिल्ली व देवघर स्थित कनिष्का इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर को विपक्षी बनाया है.
फोरम के अध्यक्ष लालजी सिंह कुशवाहा व सदस्य दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से यह फैसला दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दिया है. दाखिल वाद में कहा गया है कि वादी डबल डोर का फ्रिज कनिष्का इंटरप्राइजेज से 45,270 रुपये में खरीदा था, जो वारंटी अवधि में खराब हो गया. शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गयी तो उपभोक्ता फोरम में याचिका दाखिल की. जिसमें यह आदेश दिया गया. मामले की सुनवाई के दौरान वादी की ओर से अधिवक्ता निलांजन गांगुली व बचाव पक्ष से एडवोकेट संजय कुमार सिंह ने पक्ष रखा.
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