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चार आरोपितों का बेल पिटीशन रिजेक्ट

देवघर: न्यायिक दंडाधिकारी जीके तिवारी की अदालत द्वारा मोहनपुर थाना कांड संख्या 204/13 के चार काराधीन आरोपितों विकास कर्मकार, चंदन कुमार गुप्ता, आदर्श खवाड़े तथा संजय कुमार सिंह की जमानत आवेदन खारिज कर दी गयी. आरोपितों के विरुद्ध जानलेवा हमला करने तथा फायरिंग करने का आरोप है. एएसआइ अजरुन सिंह के बयान पर दर्ज हुआ […]

देवघर: न्यायिक दंडाधिकारी जीके तिवारी की अदालत द्वारा मोहनपुर थाना कांड संख्या 204/13 के चार काराधीन आरोपितों विकास कर्मकार, चंदन कुमार गुप्ता, आदर्श खवाड़े तथा संजय कुमार सिंह की जमानत आवेदन खारिज कर दी गयी.

आरोपितों के विरुद्ध जानलेवा हमला करने तथा फायरिंग करने का आरोप है. एएसआइ अजरुन सिंह के बयान पर दर्ज हुआ है. घटना बीते 27 मई 2013 को मोहनपुर थाने के खपरोडीह गांव में घटी है. आरोपितों ने पुलिस वाहन पर हमला किया था और आर्म्स से फायरिंग भी की थी. इसमें उक्त एएसआइ की जान बच गयी थी.

नहीं मिली अग्रिम जमानत
देवघर त्न जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा दो अलग-अलग अग्रिम जमानत आवेदनों क्रमश: एबीपी नंबर 266/13 तथा 813/12 की सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. पहला अग्रिम जमानत आवेदन पालोजोरी थाने के डोमाडीह गांव निवासी दिलीप मोहली तथा जाटू मोहली की ओर से दाखिल की गयी थी.

दूसरा अग्रिम जमानत आवेदन केदार नाथ वर्णवाल, सत्यभामा देवी व प्रदीप वर्णवाल की ओर से दाखिल हुआ था. दोनों मामले दहेज से संबंधित था. डीजे ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया.

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