छिनतई व छेड़खानी के तीन दोषियों को तीन साल की सश्रम सजा

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पीसीआर केस में 11 साल के बाद अाया फैसला देवघर : महिला से छेड़खानी व छिनतई के पीसीआर केस में 11 वर्ष बाद फैसला आया है. घटना के तीन दोषियों भुमेश्वर पंजियारा, शंकर पंजियारा व कुंदेव पंजियारा को तीन साल सश्रम कारापास की सजा सुनायी गयी. देवघर एसडीजेएम संजय कुमार सिंह की अदालत ने पीसीआर […]

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पीसीआर केस में 11 साल के बाद अाया फैसला

देवघर : महिला से छेड़खानी व छिनतई के पीसीआर केस में 11 वर्ष बाद फैसला आया है. घटना के तीन दोषियों भुमेश्वर पंजियारा, शंकर पंजियारा व कुंदेव पंजियारा को तीन साल सश्रम कारापास की सजा सुनायी गयी. देवघर एसडीजेएम संजय कुमार सिंह की अदालत ने पीसीआर केस संख्या 657/2005 की सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया. साथ ही प्रत्येक को दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सभी आरोपित मोहनपुर थाना क्षेत्र के बसडीहा गांव के रहने वाले हैं. इस मामले में पांच लोगों ने गवाही दी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. इस मामले में परिवादिनी की ओर से वरीय एडवोकेट एफ मरीक व बचाव पक्ष से मंगलानंद झा ने पक्ष रखा.
मोहनपुर थाना क्षेत्र में हुई थी घटना
मोहनपुर थाना क्षेत्र के त्रिकुट बसडीहा गांव की रहने वाली एक महिला ने यह मुकदमा न्यायालय में 11 साल पहले दाखिल की थी. महिला का आरोप था कि उनके पति घर में नहीं थे. वह घर में अकेली थी. आरोपित भुमेश्वर पंजियारा सहित तीनों लोग जबरन घर में आ गये व चाकू का भय दिखा कर उनके साथ छेड़खानी करने लगे. इसी बीच उनके पति आ गये तो महिला की आबरू बची. इस घटना को लेकर थाना गयी जहां पर मामला दर्ज नहीं हुआ. अंतत: कोर्ट में केस किया जो न्यायिक प्रक्रिया में चलते रहा. तीनों आरोपितों को भादवि की धारा 379 व 354 में दोषी पाया गया व सजा दी गयी.
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