Bokaro News : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद
Bokaro News : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में चंदनकियारी के युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.
By JANAK SINGH CHOUDHARY | Updated at :
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में चंदनकियारी के युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. बोकारो विशेष पोक्सो अदालत एडीजे तृतीय देवेश कुमार त्रिपाठी की अदालत में मंगलवार को मामले पर सुनवाई हुई. विशेष लोक अभियोजक रवि शंकर चौधरी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने चंदनकियारी थाना में मामला दर्ज कराया था. इसमें कहा था कि बड़ी पुत्री के शादी चंदनकियारी थाना क्षेत्र के एक गांव में किया था. छोटी पुत्री अपनी बड़ी बहन के यहां आना-जाना करती थी. इसी दौरान युवक ने मेरी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया. पुत्री गर्भवती हो गयी तो सामाजिक दबाव के तहत युवक के परिवार पर शादी का दबाव बनाया गया. इसके बाद युवक गांव से फरार हो गया. इसी बीच पुत्री ने एक बच्चे को जन्म दिया. बाद में बच्चे की मौत हो गयी. न्यायालय के आदेश पर हुई जांच में बच्चे व युवक का डीएनए मैच कर गया.
नाबालिग को धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाया, वीडियो बना कर ब्लैकमेल किया
बालीडीह थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने व ब्लैकमेल करने का एक मामला प्रकाश में आया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी निखिल तिवारी (24 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया है. पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया. इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह ने बताया कि नाबालिग की मां ने मंगलवार को मामला दर्ज कराया है. आरोप है कि निखिल ने नाबालिग को बहला-फुसला कर इंस्टाग्राम आइडी ले लिया और उसका गलत उपयोग करने लगा. इससे नाबालिग घबरा गयी. निखिल ने धमकी देकर उसे घर बुलाया और जबरन शारीरिक संबंध बनाया. उसका वीडियो बना कर उसे ब्लैकमेल करने लगा. नाबालिग ने इसकी जानकारी घर में दी. इसके बाद निखिल को समझाने का प्रयास किया गया. अभिभावकों द्वारा विरोध करने पर धमकी देने लगा. आरोपी को गिरफ्तार करने वाली छापेमारी टीम में पुअनि चंद्रदेव कुमार, पुअनि अजय कुमार राय, पुअनि संदीप कुमार, आरक्षी किशोर कुमार व बैजनाथ कुमार राउत शामिल थे.