बोकारो. प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बोकारो ने जिले की सभी अदालतों में जमानत प्रक्रिया को लेकर नया निर्देश जारी किया है. अब जमानत बॉन्ड पर जमानतदारों की फोटोग्राफ चिपकाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही जमानतदारों की ओर से जमा किये गये दस्तावेज संबंधित थानों को सत्यापन के लिए भेजे जायेंगे.
एक सप्ताह में देनी होगी सत्यापन रिपोर्ट
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से 11 सितंबर को जारी कार्यालय आदेश संख्या 459/2026 के अनुसार संबंधित थाना पुलिस को जमानतदारों के दस्तावेजों का सत्यापन कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट अदालत को सौंपनी होगी.
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फिलहाल जमानत बॉन्ड को एक सप्ताह के लिए अस्थायी रूप से स्वीकार किया जायेगा. पुलिस की उचित सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद ही जमानत बॉन्ड को अंतिम रूप से कन्फर्म किया जायेगा.
अधिवक्ताओं को जानकारी देने का निर्देश
आदेश में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से अधिवक्ताओं को नये निर्देश की जानकारी देने को कहा गया है. इसके तहत जमानत प्रक्रिया के दौरान जमानतदार की फोटो और दस्तावेजों के सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी.
आदेश की प्रतियां बोकारो और तेनुघाट की सभी अदालतों, पुलिस अधीक्षक बोकारो, जज-इन-चार्ज (प्रशासन), बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और संबंधित सेरिशतेदारों को भेजी गयी हैं.
