चंदनकियारी थाना क्षेत्र के गांव में हुई थी घटना
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युवती से दुष्कर्म में युवक दोषी करार
चंदनकियारी थाना क्षेत्र के गांव में हुई थी घटना बोकारो : पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 17 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. मुजरिम चंदनकियारी थाना क्षेत्र के ग्राम चैताटांड़ निवासी विकास कुमार […]
बोकारो : पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 17 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. मुजरिम चंदनकियारी थाना क्षेत्र के ग्राम चैताटांड़ निवासी विकास कुमार दास (25 वर्ष) है. सजा सात सितंबर को सुनायी जायेगी. प्राथमिकी युवती के पिता ने घटना के कुछ माह बाद दर्ज करायी थी. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में पक्ष रखा.
कैसे हुई थी घटना : युवक विकास कुमार का युवती के घर आना-जाना था. 14 जुलाई 2018 को युवती के माता-पिता धनबाद गये थे. रात हो जाने के कारण वह धनबाद में ही रूक गये. युवती के साथ उसका छोटा भाई व बहन भी थी.
यह बात जानकर विकास उसके घर आया. विकास ने सभी के साथ रात का खाना खाया. इसके बाद वह युवती को पिस्तौल का भय दिखाकर दूसरे कमरे में ले गया. उसने उसके छोट भाई को जान से मारने की धमकी देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील तस्वीर मोबाइल से ले ली. दूसरे दिन सुबह विकास अपने घर चला गया.
लड़की के माता-पिता दूसरे दिन पहुंचे तो उसने विकास की छेड़खानी की बात बतायी. युवती के परिजनों ने विकास डांटा. इसके बाद उसने युवती को बदनाम करने व अश्लील तस्वीर सार्वजनिक करने की धमकी देने लगा. कुछ माह के बाद युवक ने लड़की की अश्लील तसवीर सोशल मीडिया पर डाल दिया. इसके बाद यह मामला स्थानीय थाना में दर्ज कराया गया था.
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