रांची: सरकार मुफस्सिल नियमावली-2010 में संशोधन करने पर सहमत हो गयी है. कार्यालय अधीक्षक के पद पर अब मुफस्सिल कर्मियों को भी प्रोन्नति दी जायेगी. कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव आदित्य स्वरूप ने कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस मामले में एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई की जायेगी. कर्मचारियों का कहना था कि 2010 में जारी इस नियमावली में त्रुटि थी. इससे उनको अवगत कराया गया था. पुरानी नियमावली के आधार पर ही तत्कालीन वित्त सचिव ने वसूली का आदेश निकाला था. इसके बाद कई कर्मियों से वसूली की गयी थी. महालेखाकार ने कई सेवानिवृत्त कर्मियों का पेंशन भी रोक दिया था.
क्या लिखा गया था
पुरानी नियमावली में जिक्र था कि मुफस्सिल कर्मी प्रधान लिपिक बनाये जा सकते हैं. कार्यालय अधीक्षक के पद केवल मुख्यालयों में रहेगा. इस कारण पूर्व में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्य कर पैसा ले चुके कर्मियों से वसूली का आदेश निकल गया था. तीन से चार लाख रुपये तक वसूली का आदेश निकाला गया था.
एमएसीपी पर बैठक तीन को
सर्वे सेटलमेंट कार्यालय के कर्मियों के एसीपी और एमएसीपी के मुद्दे पर तीन सितंबर को बोर्ड की बैठक बुलायी गयी है. राजस्व सचिव जेबी तुबिद से मिलकर कर्मियों ने इसकी जानकारी दी थी. सचिव ने आश्वास्त किया कि कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी देने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी. मिलने वालों में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री रामाधार शर्मा, राजनारायण मिश्र, वासुदेव पाणिग्रही, राबचन सिंह, देवपित सिंह भी मौजूद थे.