रांची: रांची नगर निगम चुनाव से एक दिन पहले सात अप्रैल को होटल सिटी पैलेस से जब्त किये गये 21.90 लाख रुपये सुनील सहाय और निरंजन शर्मा के थे. मेयर पद की प्रत्याशी रमा खलखो इसकी लाभुक थी. इस सिलसिले में अकीलुर्रहमान द्वारा किया गया दावा गलत है. आयकर विभाग की जांच रिपोर्ट में ये बातें सामने आयी हैं.
आयकर ने की थी पूछताछ : सात अप्रैल 2013 को होटल सिटी पैलेस से 21.90 लाख रुपये जब्त किये गये थे. लालपुर पुलिस ने नोट फॉर वोट का मामला दर्ज किया था. आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की थी. आयकर विभाग ने इस मामले में निरंजन शर्मा, सुनील सहाय, सुंदरी तिर्की सहित अन्य से पूछताछ की. पूछताछ के लिए रमा खलखो को भी नोटिस जारी किया, लेकिन वह हाजिर नहीं हुई. आयकर विभाग ने मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ के बाद यह नतीजा निकाला है कि होटल से जब्त रुपये सुनील सहाय और निरंजन शर्मा के ही थे. साथ ही मेयर प्रत्याशी रमा खलखो इन पैसों की लाभुक थी.आयकर विभाग की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि अकीलुर्रहमान ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दावा किया था कि जब्त की गयी राशि उनकी थी.
लेकिन उन्होंने आयकर विभाग के समक्ष जब्त राशि पर अपना दावा पेश नहीं किया है. अब तक की जांच के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि अकीलुर्रहमान द्वारा किया गया दावा गलत है. अनुसंधान शाखा ने असेसिंग ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट भेजते हुए सभी पक्षों को सुन कर दंड की राशि निर्धारित करने को कहा है. साथ ही असेसिंग ऑफिसर के समक्ष अकीलुर्रहमान द्वारा दावा पेश किये जाने की स्थिति में उनके दावों की जांच करने का निर्देश दिया है.