Siwan News : सीवान जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को प्रज्ञा छात्रवृत्ति योजना के पात्र छात्राओं की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. यह कार्रवाई बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पहल के तहत संचालित योजना के अनुपालन में की जा रही है. प्राधिकार ने 25 जुलाई 2026 तक पात्र छात्राओं का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है.
चार वर्षों तक हर साल मिलेंगे 50 हजार रुपये
जारी पत्र के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड की सीएसआर निधि से संचालित इस योजना के तहत कक्षा सात या उससे ऊपर में अध्ययनरत 1,000 पात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा. चयनित छात्राओं को लगातार चार वर्षों तक प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे बिना आर्थिक बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें.
25 जुलाई तक भेजनी होगी पात्र छात्राओं की सूची
जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने डीईओ से जिले के सभी विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र छात्राओं की पहचान कर उनकी सूची 25 जुलाई तक उपलब्ध कराने को कहा है. इसके बाद शिक्षा विभाग ने भी सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
इन छात्राओं को मिलेगा योजना का लाभ
योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जिनके माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है या जिनके परिवार में दिव्यांगता, गंभीर आर्थिक तंगी, पिता के जेल में होने अथवा अन्य कमजोर सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां हैं. आवेदन के साथ आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा आवश्यकता अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा. माता-पिता के निधन की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य होगा.
शिक्षा जारी रखने में मिलेगी मदद
प्रज्ञा छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और विशेष परिस्थितियों से प्रभावित छात्राओं को शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है.
