सीवान में नियमों के विरुद्ध चयनित स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन रद्द, डीडीसी ने 15 दिन में नए चयन का दिया आदेश

जीरादेई प्रखंड की सकरा पंचायत में नियमों के विरुद्ध चयनित स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया है. अनियमितता पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है और 15 दिनों में नई चयन प्रक्रिया शुरू होगी.

Siwan News: सीवान जिले के जीरादेई प्रखंड की सकरा पंचायत में नियमों के विरुद्ध चयनित स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया है. उप विकास आयुक्त (डीडीसी) के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय जांच दल की रिपोर्ट में चयन प्रक्रिया में अनियमितता मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है. साथ ही संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को 15 दिनों के भीतर नए सिरे से चयन प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया गया है.

शिकायत के बाद गठित हुई थी जांच समिति

जानकारी के अनुसार, सकरा पंचायत निवासी मंकेश कुमार श्रीवास्तव ने स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन में अनियमितता की शिकायत की थी. शिकायत के बाद डीडीसी ने पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया था.

जांच में सामने आया नियमों का उल्लंघन

जांच रिपोर्ट में पाया गया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (द्वितीय चरण) के तहत स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर चयनित संगीता कुमारी के विरुद्ध आवेदन अवधि के दौरान थाना कांड संख्या 87/24 के तहत एक आपराधिक मामला लंबित था.

विभागीय चयन नियमावली के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि तक किसी भी अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए. इसके बावजूद पंचायत सचिव और तत्कालीन मुखिया द्वारा इस तथ्य की अनदेखी करते हुए चयन प्रक्रिया पूरी कर दी गई.

डीडीसी ने रद्द किया चयन

जांच दल ने इसे विभागीय नियमों का उल्लंघन माना. इसके आधार पर जिला जल एवं स्वच्छता समिति ने स्वच्छता पर्यवेक्षक संगीता कुमारी का चयन निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया.

15 दिनों में होगी नई चयन प्रक्रिया

डीडीसी ने संबंधित बीडीओ को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नई चयन प्रक्रिया पूरी कर स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन सुनिश्चित किया जाए.

'अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं'

डीडीसी ने स्पष्ट कहा कि पंचायत स्तर पर होने वाली नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है. चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों की अनदेखी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पंचायत स्तर पर नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नियमों का कड़ाई से पालन कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

इसे भी पढ़ें: 3936 करोड़ की लागत से खगड़िया-पूर्णिया हाईवे बनेगा फोरलेन, सिर्फ 2 घंटे में पूरा होगा सफर


प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: Manish giri

Published by: Vivek Ranjan

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >