सुनवाई से नदारद अफसरों पर होगी कार्रवाई

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 19 Apr 2024 9:50 PM

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लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत दायर कुछ वादों की सुनवाई में अधिकारी नहीं पहुंचते हैं, जिसके चलते न समय पर वाद निष्पदित हो पाते हैं और न आवेदक को ससमय न्याय मिल पाता है.

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सीतामढ़ी. लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत दायर कुछ वादों की सुनवाई में अधिकारी नहीं पहुंचते हैं, जिसके चलते न समय पर वाद निष्पदित हो पाते हैं और न आवेदक को ससमय न्याय मिल पाता है. कुछ वादों में अधिकारियों से रिपोर्ट नहीं मिलने पर सुनवाई की अतिरिक्त अवधि बढ़ानी पड़ती है. यानी निर्धारित अवधि के बाद भी उक्त वाद की सुनवाई की जाती है. हालांकि अब सुनवाई से नदारद रहने वाले अधिकारी नहीं बचेंगे. डीएम रिची पांडेय ने सुनवाई से अधिकारियों के नदारद रहने को गंभीरता से लिया है और कार्रवाई करने का मूड बनाया है. गौरतलब है कि लोक शिकायत के तहत दायर वादों की सुनवाई कर 60 दिनों के अंदर निष्पादित करना है. प्रथम अपीलीय की सुनवाई एडीएम, तो द्वितीय अपील की सुनवाई डीएम करते हैं. गत दिन समीक्षा के क्रम में डीएम पांडेय ने पाया कि द्वितीय अपील की कुछ मामले लंबित है. यह भी पाया कि 1053 वादों की सुनवाई में 1000 अधिकारी/प्रतिनिधि शामिल हुए थे. वहीं, 53 वादों से जुड़े अधिकारी सुनवाई में नहीं पहुंच सके थे. समीक्षा के क्रम में डीएम ने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सुनवाई से आदतन नदारद रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट करने को कहा है. उन अधिकारियों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है, जो वादों के निष्पादन में विशेष अभिरुचि नहीं लेते हैं. सबसे अधिक सदर के यहां सुनवाई से अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं. बता दें कि आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों के स्तर पर आर्थिक दंड की राशि लंबित है.

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