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जानलेवा हमला मामले में 10 वर्ष कारावास

डुमरा कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिय ने बुधवार को जानलेवा हमला के मामले में आरोपित नगर थाना क्षेत्र के राजेश कुमार उर्फ मुन्ना को भादवि की धारा 307 में दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. उस पर 10 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं […]

डुमरा कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिय ने बुधवार को जानलेवा हमला के मामले में आरोपित नगर थाना क्षेत्र के राजेश कुमार उर्फ मुन्ना को भादवि की धारा 307 में दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. उस पर 10 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा. भादवि की धारा 326 में सात वर्ष कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड व अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा.
भादवि की धारा 323 में एक वर्ष कारावास व धारा 341 में एक माह कारावास की सजा हुई है. सभी सजा एक साथ चलेगा. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद ठाकुर एवं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता चंदेश्वर गुप्ता ने बहस की.
मालूम हो कि वर्ष 2008 में आरोपित की भाभी आशा देवी ने जख्मी हालत में सदर अस्पताल में नगर थाना पुलिस के समक्ष बयान दिया था कि उक्त व्यक्ति ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया. इस संबंध में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

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