नयी व्यवस्था . चोरी का वाहन पुलिस के लिए पकड़ना होगा आसान
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एक अप्रैल तक गाड़ियों में लगेंगे एचएसआरपी
नयी व्यवस्था . चोरी का वाहन पुलिस के लिए पकड़ना होगा आसान जिले में अब तक 25 सौ गाड़ियों में लगाया जा चुका एचएसआरपी नंबर प्लेट खोलने पर दोबारा खुद लगाना होगा नामुमकिन सीतामढ़ी : सरकार के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग ने अब नये व पुराने सभी वाहनों पर हाइ सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) […]
जिले में अब तक 25 सौ गाड़ियों में लगाया जा चुका एचएसआरपी
नंबर प्लेट खोलने पर दोबारा खुद लगाना होगा नामुमकिन
सीतामढ़ी : सरकार के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग ने अब नये व पुराने सभी वाहनों पर हाइ सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना आवश्यक कर दिया हैं. सरकार के निर्देश पर धरातल पर पूरी तरह उतारने के लिए आगामी एक अप्रैल 2018 से वाहन मालिकों पर शिकंजा कसते हुए सख्ती से लागू किया जायेगा. हालांकि एचएसआरपी लगाने का प्रावधान पुराना है,
जिसे सख्ती से लागू नही किया जा रहा था. जिले में वित्तीय वर्ष 16-17 में नवंबर माह तक विभिन्न कार्यों से जिला परिवहन विभाग में कार्य करने पहुंचे लगभग 25 सौ गाड़ियों का एचएसआरपी बदला जा चुका हैं. विभाग की ओर से स्पष्ट तौर पर फरमान जारी किया जा चुका है कि निर्धारित समय तक एचएसआरपी नहीं बदलने पर वाहन मालिक से जुर्माना वसूला जायेगा.
परिवहन विभाग ने शो-रूम से निकलने वाली गाड़ियों पर एचएसआरपी लगाना अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने जिला परिवहन विभाग को एचएसआरपी लगाने के बाद हीं नई गाड़ियों को सड़क पर उतरने की जिम्मेवारी सौंप दी है. विभाग ने यह भी तय किया है कि सरकारी व व्यावसायिक वाहनों पर भी एचएसआरपी लगाये जायेंगे.
एचएसआरपी की विशेषता व लाभ : दिखने में किसी भी दूसरी सामान्य नंबर प्लेट जैसी नजर आने वाली एचएसआरपी पर सात अंक का लेजर कोड अंकित है. इसके अलावा क्रोमियम बेस्ड चक्र का हॉलोग्राम, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्टिकर है, जिस पर इंडिया के पहले तीन शब्द आइएनडी छपे हैं. उनको 45 डिग्री पर टेढ़ा करके देखने पर इंडिया शब्द पूरा नजर आता है. इस स्टिकर से युक्त नंबर प्लेट को खोलने या बदलने की कोशिश करने पर नष्ट हो जाएंगे. दूसरी नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग से मंजूरी लेनी होगी. प्लेट में वाहन के इंजन व चेसीस नंबर सहित अन्य जानकारियां दर्ज रहेगी. जिसे लेजर डिटेक्टर कैमरा से पढ़ा सकता है.
नंबर प्लेट न खोले जा सकने और न ही दोबारा प्रयोग होने वाले स्नैप लॉक की मदद से वाहन से जोड़ी जायेगी. एक बार नंबर प्लेट खोलने पर इसे दोबारा खुद लगाना मुमकिन नहीं होगा. उक्त विशेषताओं वाली एचएसआरपी लगने के बाद चोरी करके या किसी दूसरे वाहन का नंबर लगाकर वाहन सड़क पर चलाने वाले आसानी से पकड़े जायेंगे.
निर्धारित सरकारी रेट (नये वाहन)-एचएसआरपी का मूल्य (रुपये में )
1. स्कूटर 169.36
2. मोटरसाइकिल 127.39
3.थ्री व्हीलर 197.36
4. कार, एलएमवी, मीडियम व हेवी कॉमर्शियल व्हीकल
401.00
निर्धारित सरकारी रेट (पुराने वाहन)
नंबर प्लेट रुपये
500 बाई 120 एमएम 175.00
340 बाई 200 एमएम 175.00
200 बाई 100एमएम 76.68
285 बाई 45एमएम 34.71
5. थर्ड तीसरी रजिस्ट्रेशन प्लेट स्टिकर प्रिंटिंग सहित 28.80
6. स्नैप लॉक (जोड़ी) 6.00
परिवहन पदाधिकारी चितरंजन प्रसाद कहते है कि अभी जागरूकता के साथ परिवहन विभाग में कार्यों से आने वाले वाहनों में एचएसआरपी लगायी जा रही है. सप्ताह में दो दिन नंबर प्लेट लगाने का काम हो रहा है. नंबर प्लेट लगाने का काम सरकार द्वारा नियुक्त एक निजी एजेंसी कर रही है. एक अप्रैल 2018 से हर हाल में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य कर दिया जायेगा.
चितरंजन प्रसाद, परिवहन पदाधिकारी
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