Sheikhpura News : शेखपुरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जेल के अंदर एक विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में जेल के अंदर बंद विभिन्न मामलों के कैदियों को प्ली बारगेनिंग और सुलहनीय मामलों के कानूनी समाप्ति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई.
प्राधिकार के अधिवक्ता पंकज कुमार के नेतृत्व में गई टीम ने जेल में बंद कैदियों को कानून के इन महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. इसके साथ ही, अधिवक्ता ने इन प्रावधानों का लाभ उठाने की भी इन सभी कैदियों से अपील की.
प्ली बारगेनिंग और सुलह से मुक्ति की जानकारी
अधिवक्ता ने कैदियों को जागरूक करते हुए बताया कि लंबे समय से जेल में बंद कैदियों को उनके जेल अवधि और अपराध के लिए दिए जाने वाले अधिकतम सजा की अवधि के बीच कानून में उन्हें प्ली बारगेनिंग का विशेष अधिकार प्राप्त है.
इसके तहत उन्हें न्यायालय द्वारा जेल में बंद अवधि को देखते हुए मुक्त करने का आदेश दिया जा सकता है. इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के सुलहनीय मामलों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने अपने विपक्षियों के साथ उन मामलों का सुलह कर जेल से मुक्ति पाने के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी.
इन वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी मदद का प्रावधान
प्राधिकार के अधिवक्ता द्वारा कैदियों को प्राधिकार से मिलने वाले सभी प्रकार के मुफ्त कानूनी मदद के बारे में भी विस्तार से बताया गया. उन्होंने कहा कि प्राधिकार द्वारा जेल में बंद सभी आयु और आय वर्ग के लोगों के साथ-साथ विशेष रूप से महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को मुफ्त में सभी प्रकार के कानूनी मदद दी जाती है. इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के कानूनी जागरूकता का आयोजन प्राधिकार द्वारा लगातार किया जाता है.
इस शिविर में मुख्य रूप से जेल में बंद कैदी विकास कुमार, अमरजीत कुमार, छोटू कुमार, धर्मवीर महतो, मोहित कुमार, मुकेश कुमार, विकास सिंह, सदन कुमार, सुरेंद्र कुमार, सतीश कुमार, मोनू कुमार, रोशन कुमार, गुलेश्वर चौधरी, प्रेम कुमार, पुरुषोत्तम, राजीव कुमार सिंह, लोकेश कुमार, राकेश कुमार, रामबरन यादव आदि उपस्थित रहे.
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