बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
पांच वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म से जुड़े दो वर्ष पुराने मामले में आया फैसला
सासाराम कोर्ट.
पांच वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म से जुड़े दो वर्ष पुराने एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज सप्तम सह विशेष न्यायधीश, पॉक्सो श्री अरविंद के न्यायालय में अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अभ्युक्त बाबूधन उर्फ मल्लू निवासी बुधुवा, अकोढ़ीगोला को 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. वहीं, पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर राशी के तहत पांच लाख रुपये की सहायता राशी देने का आदेश भी विधि सेवा प्राधिकार को दिया है. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि घटना अकोढ़ीगोला थाना क्षेत्र में 26 सितंबर 2023 की शाम 5:45 बजे घटी थी. अभियुक्त ने पांच वर्षीया बच्ची को मिठाई खिलाने के बहाने बहला फुसलाकर एक सुनसान मड़ई में ले जाकर दुष्कर्म किया था. अभियुक्त बच्ची के चिल्लाने पर घटनास्थल से फरार हो गया था. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में सात गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी. न्यायालय ने अभियुक्त को पॉक्सो कि धारा चार के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
