28 को होने वाले मुख्य पार्षद के चुनाव में रहेगी निषेधाज्ञा लागू

छपरा (सदर) : 28 अक्तूबर को एकमा बाजार नगर पंचायत के मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद के चुनाव को लेकर सदर एसडीओ कार्यालय के बैठक स्थल से दो सौ मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी. निर्वाची पदाधिकारी सह सदर एसडीओ सुनील कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 26, 2016 3:21 AM

छपरा (सदर) : 28 अक्तूबर को एकमा बाजार नगर पंचायत के मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद के चुनाव को लेकर सदर एसडीओ कार्यालय के बैठक स्थल से दो सौ मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी. निर्वाची पदाधिकारी सह सदर एसडीओ सुनील कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दो पालियों में मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के लिए होने वाले चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अनावश्यक भीड़ व असामाजिक तत्वों की गतिविधियों के मद्देनजर यह आदेश निर्गत किया गया है. चुनाव अवधि में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, प्रशासनिक पदाधिकारी,

चुनाव प्रक्रिया निष्पादन से संबंधित तैनाती करते हुए किसी भी प्रकार के आर्म्स के लेकर चलने पर रोक रहेगी. एकमा बाजार के मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद के चुनाव के मद्देनजर डीएम दीपम आनंद ने सारण के एडीएम अरुण कुमार को प्रेक्षक बनाया गया है.

जो पूरी चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखेंगे. 19 वार्डों वाले एकमा बाजार नगर पंचायत के मुख्य पार्षद की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित है. कुल 10 महिलाओं ने चुनाव में जीत दर्ज की, जो महिलाओं के लिए आरक्षित आठ सीटों से दो ज्यादा है. उधर, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के 28 अक्तूबर को होने वाले चुनाव के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में लगा है.
28 अक्तूबर को होना है चुनाव
मुख्य पार्षद की सीट सामान्य महिला के लिए है आरक्षित