15 अक्तूबर, 2015 को छात्र का हुआ था अपहरण
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छात्र अपहरण मामले में दो को उम्रकैद की सजा
15 अक्तूबर, 2015 को छात्र का हुआ था अपहरण पूर्णिया कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने स्कूली छात्र के अपहरण के मामले में दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. नवभारत मिशन स्कूल के कक्षा तीन के छात्र के अपहरण करने के मामले में गढ़िया बलुआ के मुकेश कुमार […]
पूर्णिया कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने स्कूली छात्र के अपहरण के मामले में दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. नवभारत मिशन स्कूल के कक्षा तीन के छात्र के अपहरण करने के मामले में गढ़िया बलुआ के मुकेश कुमार व केनगर के प्रभाकर कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा 05-05 हजार रुपये की जुर्माना की सजा कोर्ट ने सुनायी. जुर्माना नहीं चुकाने पर सजा की अवधि में छह माह का इजाफा हो जायेगा. गौरतलब है कि मामला सत्रवाद संख्या 68/16 केहाट तथा मरंगा 662/15 से संबंधित है. इसमें स्कूली छात्र के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था.
मामले की सूचिका इंदू कुमारी थीं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केनगर में एएनएम के पद पर कार्यरत थीं. पॉलिटेक्निक मुहल्ला में किराये के मकान में वे उस समय रहती थीं. उनका बेटा स्थानीय स्कूल में पढ़ता था. 15 अक्तूबर, 2015 को जब लड़का स्कूल गया, तो लौट कर नहीं आया. रात 10:30 बजे फोन पर 10 लाख रुपये फिरौती मांगी गयी तथा अगले दिन 16 अक्तूबर को शाम 04 बजे तक अभयपुर स्टेशन पर पैसा पहुंचाने की हिदायत दी गयी. अंतत: 21 अक्तूबर, 2015 को पुलिस ने बच्चे को गोपालपुर बलिया घाट के पास निर्मित पुल के पास स्थित एक मकान से बरामद कर लिया. मामले में 06 गवाहों की गवाही लोक अभियोजक महाराणा प्रताप सिंह ने करायी. अंतत: मामले में दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी.
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