पूर्णिया कोर्ट : एडीजे-05 हौसिला प्रसाद त्रिपाठी ने सत्रवाद संख्या 53/94 बनमनखी थाना कांड संख्या 178/91 में बनमनखी थाना निवासी राधानगर के बुदो शर्मा, सीताराम शर्मा, महाराजी शर्मा, डोमी शर्मा, नारायण शर्मा, कैलाश शर्मा, विलास शर्मा, परमेश्वरी शर्मा व जगदीश शर्मा को इंदेश्वरी शर्मा की हत्या का प्रयास और हत्या मामले का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा व 08 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. मामला 16 वर्ष पुराना है. जिसके सूचक शनिचर शर्मा हैं.
दरअसल 12 अगस्त 1991 को सुबह 09:30 बजे सभी अभियुक्त मिल कर सूचक एवं अन्य के साथ मारपीट करने लगे. इसी क्रम में सूचक के साथ आये इंदेश्वरी शर्मा को जान मारने की नीयत से लाठी व डंडे से प्रहार किया गया. जिससे वह घायल हो गया और इलाज के क्रम में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी. बताया गया कि अभियुक्तों ने किसी मामले में गवाही के लिए इंदेश्वरी को मना किया था. लेकिन उसने गवाही दे दी. न्यायाधीश ने भादवि की धारा 302 के तहत उम्र कैद व 05 हजार की सजा व धारा 307 के तहत 08 वर्ष का कारावास व 03 हजार जुर्माना का आदेश दिया. दोनों सजा एकसाथ प्रभावी होगी.