पूर्णिया कोर्ट : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद त्रिपाठी ने अपनी पत्नी चंपा देवी का गला घोंट कर मार देने के आरोपी बड़हरा थाना के सुखासन निवासी नवीन कुमार झा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा साक्ष्य मिटाने के मामले में 07 वर्ष की सजा के साथ 05 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में दोनों में क्रमश: 01 वर्ष तथा 06 माह की सजा बढ़ा दी जायेगी.
मामला का विचारण सत्रवाद संख्या 384/13 के तहत हुआ.