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पत्नीहंता को आजीवन कारावास की सजा

पूर्णिया कोर्ट : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद त्रिपाठी ने अपनी पत्नी चंपा देवी का गला घोंट कर मार देने के आरोपी बड़हरा थाना के सुखासन निवासी नवीन कुमार झा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा साक्ष्य मिटाने के मामले में 07 वर्ष की सजा के […]

पूर्णिया कोर्ट : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद त्रिपाठी ने अपनी पत्नी चंपा देवी का गला घोंट कर मार देने के आरोपी बड़हरा थाना के सुखासन निवासी नवीन कुमार झा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा साक्ष्य मिटाने के मामले में 07 वर्ष की सजा के साथ 05 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में दोनों में क्रमश: 01 वर्ष तथा 06 माह की सजा बढ़ा दी जायेगी.

मामला का विचारण सत्रवाद संख्या 384/13 के तहत हुआ.

इस मामले में बडहरा थाना कांड संख्या 228/12 दर्ज किया गया था. आवेदन में बताया गया था कि शादी के 19 से 20 वर्ष के बाद अभियुक्त के द्वारा अपनी पत्नी को अपने मायके वालों से एक बाइक मांग कर लाने को कहा गया. मांग पूरी नहीं होने के बाद उसकी हत्या कर दी गयी. साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से घर से बाहर 50 गज स्थित पशु घर में लाश को छुपा दिया गया था. मामले में साक्ष्य एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने उपरोक्त आदेश सुनाया.

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