Patna News: (अमृता सिंह) बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश और जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर रविवार को बेऊर जेल मुलाकाती परिसर में लीगल ऐड हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया. बंदियों के परिजनों को अदालती प्रक्रियाओं, जमानत, अपील और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा उन्हें निःशुल्क सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह शुरुआत की गयी है. इस हेल्प डेस्क का विधिवत उद्घाटन बेऊर जेल के उप महानिरीक्षक-सह-अधीक्षक द्वारा किया गया. कार्यक्रम के दौरान पैनल अधिवक्ता संतोष कुमार, कारा उपाधीक्षक अजय कुमार, मुलाकाती प्रभारी-सह-सहायक अधीक्षक कुन्दन कुमारी सहित कारा कर्मी मौजूद रहे.
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समय पर मिलेगा न्याय
उप महानिरीक्षक-सह-अधीक्षक ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस हेल्प डेस्क के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के जरूरतमंद लोगों को आवश्यक कानूनी सलाह और सहयोग मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि अक्सर जानकारी और उचित संसाधनों के अभाव में बंदियों के परिवारों को सही कानूनी मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, ताकि हर जरूरतमंद तक समय पर न्यायिक सहायता सुनिश्चित की जा सके.
मुलाकात के समय प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे विधिक विशेषज्ञ
हेल्प डेस्क पर नियमित रूप से पैनल अधिवक्ता और पीएलवी (Para-Legal Volunteers) की प्रतिनियुक्ति की गयी है. ये प्रतिदिन मुलाकात के समय पर परिसर में उपस्थित रहेंगे. इसके माध्यम से कारा में संसीमित बंदियों के परिजन अपने करीबियों की जमानत और अपील संबंधी प्रक्रियाओं के लिए पूरी तरह निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें कोर्ट-कचहरी के चक्करों और बिचौलियों से राहत मिलेगी.
सभी ने इस हेल्प डेस्क को बंदियों के परिजनों के लिए एक अत्यंत जनहितैषी और ऐतिहासिक कदम बताया.
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