Advertisement
दागी प्रत्याशी, प्रस्तावक पर चलेगा स्पीडी ट्रायल
पटना : नगरपालिका निर्वाचन 2017 के दागी प्रत्याशियों के साथ दागी प्रस्तावक और दागी समर्थकों पर स्पीडी ट्रायल चलेगा. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है. अब सभी जिलाधिकारी जिला में होनेवाले नामांकन के बाद दागी प्रत्याशी, दागी प्रस्तावक और दागी समर्थकों की सूची जिला के आरक्षी अधीक्षकों को उपलब्ध […]
पटना : नगरपालिका निर्वाचन 2017 के दागी प्रत्याशियों के साथ दागी प्रस्तावक और दागी समर्थकों पर स्पीडी ट्रायल चलेगा. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है.
अब सभी जिलाधिकारी जिला में होनेवाले नामांकन के बाद दागी प्रत्याशी, दागी प्रस्तावक और दागी समर्थकों की सूची जिला के आरक्षी अधीक्षकों को उपलब्ध करायेंगे. इसके आधार पर आरक्षी अधीक्षक लंबित आपराधिक मामले को लेकर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को सजा और निर्दोष को आरोपमुक्त बनाने का काम करेंगे. नगरपालिका आम निर्वाचन को स्वच्छ बनाने के लिए आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव में कम से कम आपराधिक छवि के उम्मीदवार मैदान में हों.
जो भी प्रत्याशी या उनके प्रस्तावक व समर्थक जिन पर आपराधिक मामले लंबित हैं उनका स्पीडी ट्रायल चलाया जाये. जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि राज्य में नगरपालिका निर्वाचन के लिए नामांकनपत्र दाखिल करने का काम आरंभ हो गया है. सभी नामांकन पत्र निर्धारित प्रपत्र में जमा हो रहे हैं. नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक दाखिल होता है. आयोग दाखिल किये गये सभी नामांकन पत्रों से संबंधित सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में उसी दिन चार बजे तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
आयोग ने निर्देश दिया है कि इन सूचनाओं में आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों, प्रस्तावकों व समर्थकों का नाम एवं उन पर चल रही दफाओं की जानकारी मांगी है. साथ ही आयोग ऐसे प्रत्याशियों, प्रस्तावकों और समर्थकों का नाम एवं उन पर लगे दफा संबंधी सूचना उसी दिन जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करा दे, जिससे उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाया जा सके. इस कार्य के लिए सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि वह जिले में अपर समाहर्ता स्तर के एक पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर दें. दोपहर चार बजे तक इस प्रकार की सूचनाएं फैक्स से उपलब्ध करा दी जानी चाहिए.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement