प्रावधान. 25 हे. से कम सीमावाले बालू घाटों को राहत
पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के अनुच्छेद 25 के तहत 25 हेक्टेयर से कम सीमा वाले सूबे के बालू घाटों से
बालू उठाव के िलए संवेदकों को पॉल्यूशन क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं
पटना : 25 हेक्टेयर से कम सीमा वाले सूबे के बालू घाटों से बालू उठाव के लिए संवेदकों को पॉल्यूशन क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं होगी. पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के अनुच्छेद 25 के तहत इसका प्रावधान किया गया है. पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण सिया के अध्यक्ष आरसी सिन्हा ने इस प्रावधान से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अवगत करा दिया है. इस बीच बुधवार को प्राधिकरण ने 25 हेक्टेयर से कम सीमावाले 57 और घाटों से बालू उठाव की अनुमति दे दी.
प्राधिकरण अब-तक 239 घाटों से उठाव की अनुमति दे चुका है.
पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से अनुमति मिलने के बावजूद बालू घाटों से संवेदकों को उठाव कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. जिस तरह 29 बड़े बालू केंद्रों से बिना पॉल्यूशन क्लियरेंस लिये बालू खनन नहीं हो सकता, उसी नियम का हवाला दे कर 25 हेक्टेयर से कम सीमा वाले घाटों से भी बालू उठाव नहीं हो पा रही थी. स्वीकृति के बावजूद बालू उठाव न होने से सूबे में बालू संकट को ले कर हाहाकार मचा है.
प्राधिकरण ने पिछले हफ्ते पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट को ले कर गहन मंथन किया. एक्ट के आधार पर प्राधिकरण ने पॉल्यूशन क्लियरेंस न लेने की बात कही है. प्राधिकरण के अध्यक्ष ने बताया कि सिर्फ चिमनी वाले छोटे उद्योगों को ही एक्ट में पॉल्यूशन क्लियरेंस लेने की अनिवार्यता है. इधर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सुभाष प्रसाद सिंह ने कहा है कि पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जिन-जिन घाटों से बालू उठाव की स्वीकृति मिल रही है, उन्हें दो दिनों में ओके करने का निर्देश उन्होंने सभी जिलों के प्रदूषण नियंत्रण पदाधिकारियों को दे रखा है.
पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण ने आज की बैठक में 57 बालू घाटों के साथ-साथ शेखपुरा के वीरपुर में पत्थर-खनन की भी अनुमति दी है.