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डीजेवाले बाबू अब भरेंगे बांड

रात 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर रोक कानून तोड़ा, तो जायेंगे जेल पटना : रात दस बजे से सुबह छह बजे के बीच लाउडस्पीकर या अन्य साउंड सिस्टम बजा कर लोगों की नींद खराब करने वालों की अब खैर नहीं है. सरकार के निर्देश के बाद पटना जिला प्रशासन सभी साउंड सिस्टम […]

रात 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर रोक
कानून तोड़ा, तो जायेंगे जेल
पटना : रात दस बजे से सुबह छह बजे के बीच लाउडस्पीकर या अन्य साउंड सिस्टम बजा कर लोगों की नींद खराब करने वालों की अब खैर नहीं है. सरकार के निर्देश के बाद पटना जिला प्रशासन सभी साउंड सिस्टम मालिकों से बांड भरवायेगा कि वे किसी भी सूरत में दस बजे के बाद लाउडस्पीकर, बैंड बाजा और डीजे नहीं बजायेंगे. होटल मालिकों और मैरेज हॉल संचालकों से भी बांड भरवाया जायेगा. इसके बाद भी नियम का उल्लंघन करने पर लाउडस्पीकर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी और आरोपितों को जेल भेजा जायेगा.
20 डीजे की बुकिंग रद्द
डीएम संजय अग्रवाल ने ध्वनि
प्रदूषण पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के बाद बताया कि अब नियम तोड़नेवालों से बेहद कड़ाई से निबटा जायेगा. रात दस बजे से सुबह छह बजे तक बैंड और डीजे का उपयोग नहीं करने के लिए बांड भरवाया जायेगा. इसका असरयह है कि अब तक 20 डीजे की बुकिंग रद्द भी हो चुकी है, क्योंकि बुकिंग कराने वाला पक्ष रात में बैंड बजाने की मांग कर रहा था.
गांवों में कसेगा शिकंजा
ग्रामीण इलाकों में रहनेवाले लोगों को भी रात में लाउडस्पीकर की परेशानी से निजात मिलेगी. कहीं ऐसा होने पर तुरंत कंट्रोल रूम यानी 100 नंबर पर डायल कर शिकायत दर्ज करायें. वहां, तुरंत प्रशासन की टीम पहुंचेगी और लाउडस्पीकर जब्त होगा. सभी बीडीओ को डीएम ने टास्क दिया है कि वे लगातार इसकी मॉनीटरिंग करें. ध्वनि प्रदूषण एक्ट का उल्लंघन होने पर संबंधित थानाध्यक्ष जिम्मेवार होंगे.
प्रेशर हॉर्न : 71 लोगों पर हुई कार्रवाई
डीएम ने बताया कि अब तक 71 लोगों को प्रेशर हॉर्न बजाने पर कार्रवाई हो चुकी है. कुल 71 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है. छापेमारी में एयर प्रेशर हॉर्न पाये जाने पर आइपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई हो रही है. वहीं उन पर एमवी एक्ट लगाने के साथ एक हजार का फाइन और एमवी एक्ट के तहत ऑनर बुक में मामला दर्ज होगा.

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