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अब फिटनेस और प्रदूषण की जांच
कल से तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के िखलाफ शुरू होगा अभियान प्रहलाद कुमार अब राजधानी की सड़कों पर बिना फिटनेस व प्रदूषण जांच करायी हुई गाड़ियां (तीन पहिया और चार पहिया) नहीं चलेंगी. परिवहन कार्यालय व आरटीए अधिकारी की मिली भगत से फिटनेस लेकर सड़क पर चल रहे सभी कंडम गाड़ियों को पकड़ा […]
कल से तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के िखलाफ शुरू होगा अभियान
प्रहलाद कुमार
अब राजधानी की सड़कों पर बिना फिटनेस व प्रदूषण जांच करायी हुई गाड़ियां (तीन पहिया और चार पहिया) नहीं चलेंगी. परिवहन कार्यालय व आरटीए अधिकारी की मिली भगत से फिटनेस लेकर सड़क पर चल रहे सभी कंडम गाड़ियों को पकड़ा जायेगा और जुर्माना वसूला जायेगा.
इसके बाद उन अधिकारियों को चिह्नित कर विभागीय कार्रवाई की जायेगी. तत्काल व्यवस्था में सरकारी व प्राइवेट दो तरह से गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन अब नये विभागीय आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था सरकारी होगी. इस कारण से प्राइवेट एजेंसी अब लाइसेंस नहीं दे पायेंगे. सड़क पर चलनेवाली कंडम गाड़ियों की जांच 19 दिसंबर से नियमित शुरू हो जायेगी.
प्राइवेट एजेंसी का लाइसेंस नहीं होगा रिन्यूअल
विभाग के निर्देश के बाद प्राइवेट एजेंसी फिटनेस नहीं देगी. इसकी शुरुआत करते हुए यह आदेश निकाला गया है कि जिस एजेंसी का लाइसेंस खत्म हो गया है. उस एजेंसी को दोबारा से रिन्यूअल नहीं किया जायेगा. यहां कुल आठ प्राइवेट एजेंसिया हैं, जिनमें से छह के लाइसेंस का कार्यकाल खत्म हो गया है. अब इनका लाइसेंस दोबारा नहीं बनेगा, वहीं शेष बची दोनों एजेंसियों का समय खत्म होने पर उन्हें भी दोबारा लाइसेंस नहीं मिलेगा.
फिटनेस में एमवीआइ की भूमिका महत्वपूर्ण
गाड़ियों को फिटनेस देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एमवीआइ का है. इनके बिना किसी को फिटनेस का प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता है. प्राइवेट से फिटनेस लेने बाद भी उनके सर्टिफिकेट पर एमवीआइ का काउंटर साइन होता है. ऐसे में उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि सड़क पर सही गाड़ी चले.
ये हैं नियम
व्यावसायिक वाहन : खरीद के दो साल तक मुफ्त. इसके बाद हर साल फिटनेस जांच जरूरी.
निजी वाहन : खरीदने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के वक्त फिटनेस लेना जरूरी
बिना फिटनेस व प्रदूषण जांच कराये कोई गाड़ी अब सड़क पर नहीं चलेगी. प्राइवेट फिटनेस देनेवाली एजेंसी जिनका लाइसेंस खत्म हो गया है, विभागीय आदेश के मुताबिक अब उस एजेंसी का दोबारा लाइसेंस रीन्यूअल नहीं किया जायेगा. साथ ही कंडम गाड़ियों को सड़क से हटाया जायेगा. सुरेंद्र झा, पटना डीटीओ
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