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व्यापारियों को वैट में मिलेगी नयी सुविधा

पटना : वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए बिहार मूल्य वर्धित कर(वैट) अधिनियम नियमावली में कुछ अहम संशोधन किये हैं. इसमें अब व्यापारी को रिटर्न दायर करने में किसी तरह की अड़चन नहीं आयेगी. पहले व्यापारी चार तरह के ही टैक्स स्लैब (0,1,5,13.5 प्रतिशत) के अंतर्गत ही टैक्स जमा कर सकते […]

पटना : वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए बिहार मूल्य वर्धित कर(वैट) अधिनियम नियमावली में कुछ अहम संशोधन किये हैं. इसमें अब व्यापारी को रिटर्न दायर करने में किसी तरह की अड़चन नहीं आयेगी. पहले व्यापारी चार तरह के ही टैक्स स्लैब (0,1,5,13.5 प्रतिशत) के अंतर्गत ही टैक्स जमा कर सकते थे.
अब इसे संशोधित करते हुए कोई व्यापारी अपने सामान के अनुसार टैक्स जमा कर सकते हैं. मसलन, पहले वाली व्यवस्था में तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों को टैक्स देने में काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि तम्बाकू उत्पादों पर 13.5 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स लगता है. अब ये आसानी से अपने उत्पाद के मुताबिक टैक्स जमा कर सकते हैं.
इस तरह के कई ऐसे सामान हैं. वैट दायर करने में व्यापारियों को सहूलियत होगी. इसके अलावा टैक्स जमा नहीं करने वाले व्यापारियों को ऑनलाइन परमिट नहीं जारी किया जा सकेगा या जारी परमिट को रद्द भी किया जा सकता है. इसके लिए विभाग को संबंधित व्यापारी को एक महीने पहले नोटिस भेजना पड़ेगा.
इसके बाद यह कार्रवाई की जायेगी. किसी जुर्माना की स्थिति में तुरंत टैक्स की गणना करके उस पर तीन गुणा तक का जुर्माना किया जा सकता है. पहले टैक्स की गणना करने में काफी दिक्कत होती थी. अब इसे सरल करते हुए अधिकतम खुदरा मूल्य में वस्तु के हिसाब से टैक्स की तय दर के हिसाब से ही फाइन कर दिया जायेगा. व्यापारियों को भी जुर्माना कितना और कैसे हुआ, यह विस्तार से बताया जायेगा. जो उनकी समझ में आ जाये.

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