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सीतामढ़ी गोलीकांड के सजायाफ्तों को नहीं मिली जमानत

हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार,कहा पहले रिकार्ड देखेंगे तक होगी जमानत पर बहसविधि संवाददाता.पटनापटना उच्च न्यायालय ने सीतामढी गोली कांड के सजायाफ्तों को तत्काल जमानत देने से इनकार कर दिया है. गरमी छुट्टी में चल रही विशेष कोर्ट के न्यायाधीश वीएन सिन्हा ने गुरुवार को पूर्व सांसद नवल किशोर राय, विधायक रामनरेश […]

हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार,कहा पहले रिकार्ड देखेंगे तक होगी जमानत पर बहसविधि संवाददाता.पटनापटना उच्च न्यायालय ने सीतामढी गोली कांड के सजायाफ्तों को तत्काल जमानत देने से इनकार कर दिया है. गरमी छुट्टी में चल रही विशेष कोर्ट के न्यायाधीश वीएन सिन्हा ने गुरुवार को पूर्व सांसद नवल किशोर राय, विधायक रामनरेश राय, पूर्व सांसद अनवारूल हक एवं अन्य की जमानत और अपील याचिका पर कोई फैसला देने से मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि पहले जिला कोर्ट का रिकार्ड देखेंगेे इसके बाद जमानत या अपील याचिका पर कोई निर्णय होगा. कोर्ट ने सीतामढ़ी जिला अदालत से इस मामले में ट्रायल की पूरी रिकार्ड उपलब्ध कराने को कहा है. सभी सजायाफ्ता फिलहाल मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं. 1998 में सीतामढ़ी समाहरणालय घेराव करने आयी भीड़ पर गोली चलाने से पांच लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में पूर्व सांसद अनवारूल हक और नवल किशोर राय तथा वर्तमान विधायक रामनरेश राय समेत दर्जन भर राजनेताओं को 10 साल की सजा सुनायी गयी है.

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