इसके लिए उच्च न्यायालय के डबल बेंच में जाने का प्रावधान है. यदि हमें डबल बेंच में अनुकूल निर्णय नहीं मिलता है, तब ही हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब में उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया जायेगा. सूचना एवं जन संपर्क विभाग के संवाद में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं देने का फैसला पटना उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच का है. इस निर्णय से हम संतुष्ट नहीं हैं. इसलिए डबल बेंच में अपील किया जायेगा. एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि एससी-एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण के लिए पर्याप्त आधार हैं.
इस श्रेणी के कर्मियों और अधिकारियों को प्रोन्नति में आरक्षण के लिए भारत सरकार के एटॉर्नी जनरल से सलाह के बारे में उन्होंने कहा कि इसका आगामी चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है. बिहार में प्रोन्नति में आरक्षण के लिए पर्याप्त आधार होने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होगा, तो अब तक मिले प्रोन्नति का ढांचा चरमरा जायेगा. प्रधान अपर महाधिवक्ता ने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण के राज्य सरकार की शक्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय का निर्णय एम. नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट के के निर्णय के प्रतिकूल है. इस मामले को पेंचिदा बताते हुए उन्होंने कहा कि मेरी राय है कि इस मामले में भारत सरकार के एटॉर्नी जनरल से सलाह ली जाये.