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इ-टेंडरिंग करनेवालों को देना होगा अब 1.14 प्रतिशत अधिक सर्विस टैक्स

जल संसाधन विभाग में इ-टेंडरिंग करने वालों को 150 से 540 रुपये अधिक देना होगा संवाददाता, पटना जल संसाधन विभाग ने सिंचाई संबंधी योजनाओं के खुले टेंडर की झंझटों से बचने के लिए इ-टेंडरिंग सिस्टम शुरू किया, तो केंद्र सरकार ने इसका सर्विस टैक्स बढ़ा दिया. पहले इ-टेंडरिंग करनेवालों को 12. 36 प्रतिशत ही सर्विस […]

जल संसाधन विभाग में इ-टेंडरिंग करने वालों को 150 से 540 रुपये अधिक देना होगा संवाददाता, पटना जल संसाधन विभाग ने सिंचाई संबंधी योजनाओं के खुले टेंडर की झंझटों से बचने के लिए इ-टेंडरिंग सिस्टम शुरू किया, तो केंद्र सरकार ने इसका सर्विस टैक्स बढ़ा दिया. पहले इ-टेंडरिंग करनेवालों को 12. 36 प्रतिशत ही सर्विस टैक्स देना पड़ता था, पर अब उन्हें 14 प्रतिशत सर्विस टैक्स देना होगा. जल संसाधन विभाग ने बढ़ी टैक्स की दर के अनुसार इ-टेंडरिंग २का शुल्क तय कर दिया है. जल संसाधन विभाग में 70 लाख रुपये तक की निविदा के लिए अब 1140, 70 लाख से अधिक और तीन करोड़ तक की लागत वाली निवादा के लिए 5,700 और तीन करोड़ से अधिक लागत वाली निविदा के लिए इ-टेंडरिंग करनेवालों को 17, 100 रुपये सर्विस टैक्स देना होगा. सर्विस टैक्स बढ़ने से इ-टेंडरिंग करनेवालों को 150 से 540 रुपये अब अधिक देने होंगे.

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