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किसानों को आसानी से मिल सकेंगी बैंकिंग सुविधाएं व ऋण, खुलेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक

पटना: छोटे तबके के लोग व किसानों को आसानी से बैंकिंग सुविधा के साथ ऋण मिल सके. इसके लिए बिहार-झारखंड समेत पूर्वी भारत के कई राज्यों में स्मॉल फाइनेंस बैंक खोले जायेंगे. जो भी इसका संचालन करेंगे,उनके नाम में स्मॉल फाइनेंस बैंक जरूर जुड़ा रहेगा, ताकि लोगों को यह जानकारी मिल सके कि यह स्मॉल […]

पटना: छोटे तबके के लोग व किसानों को आसानी से बैंकिंग सुविधा के साथ ऋण मिल सके. इसके लिए बिहार-झारखंड समेत पूर्वी भारत के कई राज्यों में स्मॉल फाइनेंस बैंक खोले जायेंगे. जो भी इसका संचालन करेंगे,उनके नाम में स्मॉल फाइनेंस बैंक जरूर जुड़ा रहेगा, ताकि लोगों को यह जानकारी मिल सके कि यह स्मॉल फाइनेंस बैंक है. बैंक को पैसा जमा लेने के साथ ऋण देने का अधिकार होगा. बैंक अपने कुल ऋण का 50 प्रतिशत 25 लाख के नीचे वाले आवेदकों को देंगे.

इससे माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी लाभ होगा. उक्त बातें भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ( बिहार-झारखंड) मनोज कुमार वर्मा ने बुधवार को आरबीआइ सभागार में कहीं. उन्होंने कहा कि कोई भी बैंक अगर 100 शाखा खोलते हैं,तो इसमें 25 शाखा ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना अनिवार्य होगा. इसके लिए विभिन्न कंपनियों से आवेदन दो फरवरी तक मांगा गया है. कोई भी एनबीएफसी इस क्षेत्र में आ सकते हैं.

खुलेगा पेमेंट बैंक भी : क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि पेमेंट चैनल बढ़ाने के लिए पेमेंट बैंक भी खोले जायेंगे. वे जमा ले सकेंगे, लेकिन ऋण देने व फिक्सड डिपोजिट लेने का अधिकार नहीं होगा. डेबिट कार्ड जारी कर सकेंगे,लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेंगे.
नॉन को-ऑपरेटिव बॉरोअर होंगे : क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि कोई भी कंपनी ऋण लेने के बाद करार के मुताबिक बैंक को सहयोग नहीं करते हैं और एक माह भी ऋण का इएमआइ फेल होता है, तो ऐसी कंपनी को नॉन को-ऑपरेटिव बॉरोअर की श्रेणी में रखा जायेगा. पांच करोड़ के ऊपर के आवेदकों के लिए यह नियम लागू होगा. बिहार में अब तक प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत 77 लाख बैंक खाते खोले गये हैं.
शीघ्र होगा पैसे का भुगतान : उन्होंने कहा कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सभी प्रकार के भुगतान का जल्द निवारण होगा. पहले किसी भी पेमेंट में दो दिन लगता था, लेकिन इसके माध्यम से बिजली बिल,मोबाइल बिल,टेलीफोन बिल, फीस समेत अन्य कामों का भुगतान करेंगे,तो यह भुगतान अगले दिन ही हो जायेगा. उन्होंने कहा कि 2005 के पहले के छपे नोटों को जून, 2015 तक किसी भी बैंक शाखा से बदल सकते हैं. मौके पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधक प्रवीण कुमार उपस्थित थे.

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