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ज्ञानू समेत तीन पूर्व विधायकों के आवास खाली कराने पर रोक

संवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय ने तीन पूर्व विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू,नीरज कुमार बबलू और राहुल कुमार के सरकारी आवास खाली कराने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश ज्योति शरण की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया. कोर्ट के फैसले से विधानसभा की सदस्यता खत्म किये गये तीनों पूर्व विधायकों को राहत मिली है. सदस्यता समाप्त होेने […]

संवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय ने तीन पूर्व विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू,नीरज कुमार बबलू और राहुल कुमार के सरकारी आवास खाली कराने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश ज्योति शरण की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया. कोर्ट के फैसले से विधानसभा की सदस्यता खत्म किये गये तीनों पूर्व विधायकों को राहत मिली है. सदस्यता समाप्त होेने के बाद विधानसभा सचिवालय ने तीनों पूर्व विधायकों को आवंटित विधानसभा पुल के आवास क ा आवंटन भी रद्द कर दिया था. तीनों पूर्व विधायकों ने हाइकोर्ट से आवास खाली कराने के आदेश को रद्द करने की गुहार लगायी थी. विधानसभाध्यक्ष ने जदयू के चार बागी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, रवींद्र राय, नीरज कुमार बबलू और राहुल कुमार की सदस्यता समाप्त कर दी है. एक पूर्व विधायक रवींद्र राय पूर्व से ही निजी मकान में रह रहे हैं.

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