पटना: बोरिंग कैनाल रोड के राय जी की गली स्थित बिल्डर तिरूपति होम्स प्रा लि के अपार्टमेंट के ऊपर के तीन फ्लोर टूटेंगे. साथ ही बिल्डर पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. फैसला नगर आयुक्त की कोर्ट ने सुनाया. बिल्डर तिरूपति होम्स प्रा लि ने 15 फुट चौड़ी सड़क पर अजरुन राय के भूखंड पर बी प्लस जी प्लस छह फ्लोर का नक्शा 2009 में स्वीकृत कराया. यह चार ब्लॉक में है.
अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर निगम की जांच टीम ने स्थल की मापी की. इसमें कई अनियमितताएं मिलीं. नगर आयुक्त कुलदीप नारायण के कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई, लेकिन प्रतिवादी ने पुख्ता साक्ष्य कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराया. नगर आयुक्त ने चारों ब्लॉक के ऊपर से तीन-तीन फ्लोर तोड़ने का आदेश दिया है. कहा कि बिल्डर प्रोफेशनल है और जानबूझ कर बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर अपार्टमेंट बना रहा है. बिल्डर ने किदवईपुरी में भी को-ऑपरेटिव की जमीन पर होटल बनाया है, जिसे तोड़ने का आदेश दिया गया है. तिरूपति होम्स के निदेशक शशि भूषण सिन्हा द्वारा जानबूझ कर बायलॉज के उल्लंघन करने के आरोप में दस लाख और निगरानी केस होने के बाद अंजान व्यक्ति से फ्लैट बेचने के आरोप में बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 17(3) के तहत दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना राशि को 30 दिनों में नगर निगम में जमा करना है.
वसुंधरा होम्स पर भी कार्रवाई
वसुंधरा होम्स प्रालि बोरिंग कैनाल रोड ने सिसोदिया पैसेल (व्यावसायिक) व एंबिएंस पार्क (आवासीय) का नक्शा 2004 में पारित कराया और पुनरीक्षित नक्शा 2006 में पास कराया. पुनरीक्षित नक्शे में कई अनियमितताएं हैं. इसको लेकर अपार्टमेंट पर निगरानीवाद संख्या 64बी/13 दर्ज किया गया. नगर आयुक्त ने विचलन किये हिस्सों को 30 दिनों में तोड़ने का आदेश दिया है.
अभियंता की मिलीभगत
बिल्डर ने तत्कालीन कार्यपालक अभियंता ब्रrादेव दूबे की मिलीभगत से जी प्लस तीन के बदले बी प्लस जी प्लस छह फ्लोर का नक्शा पारित कराया. इतना ही नहीं, बिल्डर ने इतने बड़े अपार्टमेंट के नक्शा पास कराने से पहले अग्निशमन विभाग से भी एनओसी नहीं लिया. स्थानीय थाने को निर्देश दिया गया है कि अपार्टमेंट में कोई निर्माण कार्य नहीं हो. जिला अवर निबंधन विभाग से कहा गया है कि नगर निगम के आदेश के बाद ही फ्लैट का निबंधन करें. पेसू जीएम को बिजली कनेक्शन काटने का भी निर्देश दिया.