इएसआइसी के दायरे में हैं और नौकरी छूट गयी हो, तो न हों परेशान, छूटने पर दो सालों तक मिलेगा पैसा
Updated at : 29 Nov 2019 7:13 AM (IST)
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सुबोध कुमार नंदन पटना : अगर आप इएसआइ के दायरे में निजी फैक्ट्री या संस्थान में काम करते हैं. कर्मचारी की नौकरी छूट गयी हो, तो परेशान न हों. ऐसे में इएसआइसी अब नौकरी छूटने के बाद भी दो सालों तक पैसा देगा. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआइसी) रोजगार में नुकसान या गैर-रोजगार चोट या […]
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सुबोध कुमार नंदन
पटना : अगर आप इएसआइ के दायरे में निजी फैक्ट्री या संस्थान में काम करते हैं. कर्मचारी की नौकरी छूट गयी हो, तो परेशान न हों. ऐसे में इएसआइसी अब नौकरी छूटने के बाद भी दो सालों तक पैसा देगा.
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआइसी) रोजगार में नुकसान या गैर-रोजगार चोट या दुर्घटना के कारण स्थायी अशक्तता से रोजगार छूटने पर 24 माह तक के लिए मासिक नकद राशि का भुगतान बेरोजगारी भत्ता के रूप में करता है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी जाने पर 90 दिनों तक आर्थिक मदद के रूप में वेतन का 25 फीसदी राशि दी जाती है.
लंबी अवधि तक बेरोजगार होने पर आरजीएसकेवाय योजना के तहत दो साल तक आर्थिक मदद दी जाती है. इसमें प्रथम वर्ष में वेतन का 50 फीसदी और दूसरे वर्ष में 25 फीसदी दिया जाता है. रोजगार छूटने का मतलब आय की हानि नहीं है. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना या आरजीएसकेवाय योजना का लाभ उठाने के लिए आप इएसआइसी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
इसे भर कर आपको इएसआइसी की किसी शाखा में जमा करवाना होगा. इस फॉर्म के साथ नॉन-ज्यूडिशियल पेपर पर नोटरी से एफिडेविट करवाना होगा. इसमें एबी-1 से लेकर एबी-4 फॉर्म जमा करवाया जायेगा. जल्द ही इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी शुरू होने वाली है.
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