पीएफ खाते को 15 तक आधार से कराएं लिंक, नहीं कराने पर होगी कार्रवाई, देना पड़ेगा जुर्माना
Updated at : 02 Sep 2018 8:34 AM (IST)
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पटना : पीएफ अकाउंट को बैंक, आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करवाना अनिवार्य हो गया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इसके लिए नियोक्ताओं को 15 सितंबर तक का समय दिया है. निर्धारित तिथि तक लिंक नहीं करवाने पर नियोक्ताओं के खिलाफ ईपीएफओ कानूनी कार्रवाई करेगा. त्वरित कार्रवाई के लिए ईपीएफओ ने एक […]
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पटना : पीएफ अकाउंट को बैंक, आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करवाना अनिवार्य हो गया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इसके लिए नियोक्ताओं को 15 सितंबर तक का समय दिया है. निर्धारित तिथि तक लिंक नहीं करवाने पर नियोक्ताओं के खिलाफ ईपीएफओ कानूनी कार्रवाई करेगा. त्वरित कार्रवाई के लिए ईपीएफओ ने एक टीम का गठन किया है. जानकारी के अनुसार ईपीएफओ नियोक्ताओं पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी में है. वहीं ईपीएफओ में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गयी है. दो अक्तूबर के बाद ईपीएफओ के हर मामले की सुनवाई और निष्पादन केवल ऑनलाइन ही होगा. ऐसे में सभी पीएफ खातों का बैंक और आधार से लिंक होना अनिवार्य है.
l पत्र लिख कर भेजी जा रही है जानकारी
सूत्रों के अनुसार ऐसे सभी नियोक्ताओं को पत्र के माध्यम से सूचित किया जा रहा है, जिनके खाताधारक अभी तक बैंक अौर आधार से लिंक नहीं हो पाये हैं. जबकि ऐसे नियोक्ताओं को नोटिस जारी किया जा रहा है, जिन्होंने अपने एक भी कर्मचारी का पीएफ खाता बैंक और आधार से लिंक नहीं कराया है. अधिकारियों की मानें, तो लगभग 60 फीसदी नियोक्ताओं ने अपने कर्मचारियों के खातों को बैंक और आधार से लिंक नहीं कराया है.
जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों के पीएफ दावों को ऑनलाइन नहीं जारी करेंगे. उन नियोक्ताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी. पहले तो ऐसे नियोक्ताओं को नोटिस जारी किया जायेगा. कानूनी कार्रवाई में जुर्माने का प्रावधान है.
—एसके झा, अंचल आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
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