पटना: अब तक केवल नये गैस कनेक्शन लेने से पहले ही केवाइसी फॉर्म देना जरूरी था. लेकिन, अब एक ही गैस एजेंसी में रह कर आवासीय पता बदलना हो या दूसरे गैस एजेंसी में स्थानांतरित होकर जाना हो, तो उपभोक्ताओं को केवाइसी फॉर्म भर कर देना होगा.
तभी कोई काम हो सकेगा. गैस कंपनियों ने उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू कर दिया है. नये नियम से गैस एजेंसियों को अवगत करा दिया गया है. अब लगभग हर काम के लिए केवाइसी फॉर्म जरूरी कर दिया गया है.
पहले जांच, फिर काम
केवाइसी फॉर्म जरूरी किये जाने के बाद हाथों-हाथ काम नहीं सकेगा. इसमें कम-से-कम तीन-चार दिनों का समय लग सकता है. उपभोक्ताओं को केवाइसी फॉर्म के साथ एक फोटो, फोटो आइडी व आवासीय पता का पहचान पत्र जमा करना होगा. संबंधित गैस एजेंसी डाटा डाउनलोड करने के बाद कागजात स्कैन कर कंपनी को भेजेगी. इसके बाद कंपनी जांच के बाद इस डाटा को एजेंसी को वापस करेगी. कागजात सही होने के बाद ही एजेंसी उपभोक्ताओं का काम करेगी.