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निजी-सरकारी छात्रावासों व लॉज में महिलाओं की सुरक्षा पर खास फोकस

पटना : राज्य में महिलाओं खासकर निजी और सरकारी गर्ल्स हॉस्टल या लॉज या ऐसे अन्य निवास स्थानों में अकेली रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए खासतौर से रणनीति तैयार की गयी है. पुलिस मुख्यालय के स्तर पर तैयार इस रणनीति का अनुपालन कराने के लिए डीजीपी केएस द्विवेदी ने सभी जिलों को आदेश […]

पटना : राज्य में महिलाओं खासकर निजी और सरकारी गर्ल्स हॉस्टल या लॉज या ऐसे अन्य निवास स्थानों में अकेली रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए खासतौर से रणनीति तैयार की गयी है. पुलिस मुख्यालय के स्तर पर तैयार इस रणनीति का अनुपालन कराने के लिए डीजीपी केएस द्विवेदी ने सभी जिलों को आदेश जारी किया है. इसके अनुसार किसी स्थान पर जहां लड़कियां अकेले रहकर पढ़ाई या नौकरी करती हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति संबंधित थानों को हर तरह से सजग रहने के लिए कहा गया है.

सरकारी छात्रावासों की चहारदीवारी को मानक के अनुरूप ऊंचा कराया जायेगा. इसके अलावा इनकी चौबीस घंटे चौकसी सीसीटीवी कैमरे से की जायेगी. आने-जाने वालों का पूरा विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा इनमें किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने की मनाही होगी. यह व्यवस्था संबंधित हॉस्टल के प्रबंधक या विभाग के स्तर पर किया जायेगा, जिसमें पुलिस हर तरह से सहयोग करेगी. संबंधित थानों को कहा गया है कि वह अपने इलाकों में मौजूद इन हॉस्टलों की सुरक्षा का जायजा जाकर लें और जो भी कमी है, उसे तुरंत दूर करने के लिए प्रबंधक से कहें. जो कमी उनके स्तर पर दूर की जा सकती है, उसे तुरंत दूर करें.

समय-समय पर महिला पुलिसकर्मी करेंगी दौरा, लेंगी िस्थति का जायजा
डीजीपी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सभी थानों में तैनात महिलाकर्मी को इसकी खासतौर से जिम्मेदारी सौंपी जाये कि वह समय-समय पर अपने संबंधित थाना क्षेत्र में मौजूद हॉस्टल या लॉज का जाकर दौरा करें. इनमें जाकर निरीक्षण करें और लड़कियों से उनकी समस्याओं पर बात करें. इसके अलावा सभी थानों को यह भी कहा गया है कि वह अपने इलाके में मौजूद हॉस्टल या लॉज में संबंधित थाने का लैंडलाइन और मोबाइल नंबर जाकर लिखा दें या सभी लड़कियों को मुहैया करा दें. हालांकि, किसी लड़की का फोन नंबर किसी थाने को नहीं लेना है. सिर्फ अपना नंबर ही देना है. चौबीस घंटे काम करने वाली पुलिस हेल्पलाइन नंबर या संभव हो तो व्हाट्सएप नंबर भी अकेली रहने वाली लड़कियों को मुहैया करा दें, ताकि उनमें सुरक्षा का एहसास हो.
निजी हॉस्टलों पर भी लागू होंगे सुरक्षा के मानक
लड़कियों के निजी हॉस्टल या लॉज में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए कहा गया है. जिन निजी हॉस्टलों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. सभी निजी लॉज को मुख्य द्वार और रास्ते में सीसीटीवी कैमरा से लेकर अन्य सभी जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा गया है. स्थानीय थानों को यहां हर तरह से सुरक्षा मानकों की जांच करने और कोई कमी पाये जाने पर इन्हें तुरंत दूर करवाने के लिए कहा गया है. इन लॉज या हॉस्टल में काम करने वाले दरबान, कूक, सफाईकर्मी, केयर टेकर समेत अन्य सभी स्तर के कर्मियों की विस्तृत जानकारी एकत्र कर इसकी पूरी रिपोर्ट संबंधित थानों को सौंपने के लिए कहा गया है.
सभी थानों को भी कहा गया है कि वह अपने इलाके में मौजूद सभी निजी गर्ल्स हॉस्टल में कार्यरत सभी कर्मियों की पूरी जानकारी एकत्र कर इसका सत्यापन करवा कर लें. अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाये. ऐसे किसी व्यक्ति को हॉस्टल में जगह नहीं दी जाये, जो कहीं से संदिग्ध प्रवृत्ति का रहा है.

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