सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की हो रही अनदेखी
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नये वाहनों में भी नहीं लग रहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की हो रही अनदेखी दो तिहाई वाहनों में नहीं लगता एचएसआरपी पटना : सभी वाहन चाहे वे सरकारी या प्राइवेट हों, उनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों को निर्देश दे रखा है. इसके बावजूद वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने […]
दो तिहाई वाहनों में नहीं लगता एचएसआरपी
पटना : सभी वाहन चाहे वे सरकारी या प्राइवेट हों, उनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों को निर्देश दे रखा है. इसके बावजूद वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को लेकर अनदेखी की जा रही है. न तो परिवहन अधिकारी मुस्तैद दिख रहे हैं, न ही हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगानेवाली एजेंसी. पुराने वाहनों की बात तो दूर, नये वाहनों में भी पूरी संख्या में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लग रहे हैं.
निबंधित होनेवाले नये वाहनों में दो तिहाई वाहनों में तरह-तरह के आकार वाले नंबर प्लेट लगे हैं. पिछले साल लगभग निबंधित हुए साढ़े सात लाख वाहनों में लगभग दो लाख वाहनों का हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए रसीद कटी. इस साल अक्तूबर तक लगभग पांच लाख वाहनों में 90 हजार वाहनों में एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट)लगाने के लिए रशीद कटी.
डीलर प्वाइंट नहीं करते नियमों का पालन : वाहनों में एचएसआरपी लगने के बाद ही डीलर प्वाइंट से नये वाहनों को बाहर निकालना है. लेकिन डीलर प्वाइंट इसका पालन नहीं करते हैं. जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारियों का दायित्व है कि वे डीलर प्वाइंट से निकलने वाले वाहनों में एचएसआरपी लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं. डीलरों को भी प्रत्येक दिन डीटीओ व परिवहन मुख्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध करानी है.
सभी वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है. इसमें सरकारी वाहन भी शामिल हैं. पुराने वाहनों में भी यह अनिवार्य है. लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानेवाली एजेंसी के काम में लेट लतीफी को लेकर वाहन मालिक अन्य नंबर प्लेट वाहनों में लगवा लेते हैं. एचएसआरपी को लेकर विभाग में हुई समीक्षा में निर्णय लिया गया कि जिला परिवहन कार्यालयों में पुनर्निबंधन, पुनर्अनुज्ञप्ति, पता परिवर्तन, पुराने वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र लेने के दौरान एचएसआरपी लगाये जाने की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाये. एचएसआरपी लगानेवाली एजेंसी को चेतावनी दी गयी कि समय पर नहीं लगाये जाने पर दंड निर्धारित होगा.
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