प्रतिनिधि,नवादा कार्यालय
आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान विधि-व्यवस्था सुदृढ़ रखने, शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश जारी किया गया है. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में शस्त्र सत्यापन की प्रक्रिया 21 से 25 सितंबर तक चलेगी. संबंधित अंचल पदाधिकारी व राजस्व पदाधिकारियों को इसके लिए अधिकृत किया गया है. शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित अवधि के भीतर अपने शस्त्रों का सत्यापन अवश्य कराएं. अन्यथा, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 188 के तहत उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी.शस्त्र सत्यापन के लिए निर्धारित स्थल
1. मुफस्सिल थाना – राजस्व पदाधिकारी, नवादा सदर2. नगर थाना नवादा – अंचल अधिकारी, नवादा सदर3. बुंदेलखंड/कादिरगंज – राजस्व अधिकारी, नवादा सदर4. हिसुआ थाना – अंचल अधिकारी, हिसुआ 5. वारिसलीगंज थाना-अंचल अधिकारी वारिसलीगंज6. काशीचक थाना/शाहपुर थाना- अंचल अधिकारी, काशीचक
7. पकरीबरावां थाना/घमौल थाना – अंचल अधिकारी, पकरीबरावां8. कौआकोल थाना – अंचल अधिकारी, कौआकोल9. रूपौ थाना – राजस्व अधिकारी, कौआकोल10. नारदीगंज थाना – अंचल अधिकारी, नारदीगंज
11. रोह थाना – अंचल अधिकारी, रोह12. गोविंदपुर थाना/थाली थाना – अंचल अधिकारी, गोविंदपुर13. अकबरपुर थाना/नेमदारगंज थाना – अंचल अधिकारी, अकबरपुर14. सिरदला थाना/परनाडाबर थाना – अंचल अधिकारी, सिरदला
15. नरहट थाना – अंचल अधिकारी, नरहट16. रजौली थाना – अंचल अधिकारी, रजौली17. मेसकौर थानारु/सीतामढ़ी थाना – अंचल अधिकारी, मेसकौरडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
