फसल बीमा योजना को ले जिलाधिकारी ने दिया निर्देश
बिहारशरीफ : जिला पदाधिकारी डाॅ त्याग राजन एसएम द्वारा फसल बीमा योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने किजले के सभी अंचलाधिकारियों को गुरुवार को अंचल कार्यालय में शिविर का आयोजन कर किसानों को एलपीसी हाथों हाथ देने का निर्देश दिया है. विशेष रूप से गैर ऋणी किसानों को फसल बीमा कराने के लिए एलपीसी की जरूरत पड़ती है. किसानों को एलपीसी बनाने में होने वाली परेशानी से निजात दिलाने तथा अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी अमजद हयात वर्क ने बताया कि यह बीमा अगहनी धान एवं भदई मकई के लिए किया जा रहा है.
प्रीमियम राशि बीमित रकम का दो फीसदी है. योजना में ऋणी तथा गैर ऋणी काश्तकार एवं बटाईदार कृषक भाग ले सकते हैं. ऋणी किसानों के लिए बीमा आवश्यक है. जबकि गैर ऋणी किसानों के लिए यह स्वैच्छिक योजना है. धान फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है. धान फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 55 हजार रुपये तक की राशि का बीमा कराया जा सकता है. उन्होंने बताया कि बीमा के अंतर्गत खड़ी फसल के अतिरिक्त फसल कटनी के बाद खेत में सूखने के लिए रखी फसल के कटनी से 14 दिनों तक जोखिम कवर का प्रावधान है.
हर घर नल जल की व्यवस्था नहीं
बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 26 में कई समस्याएं है. पेयजल के लिए पर्याप्त पहल नहीं की गयी है. हर घर को नल जल कनेक्शन के लिए पाइप विस्तार का काम शुरू भी नहीं की गयी हैं. इस वार्ड के लोग को शहरी आवास योजना के लाभ से वंचित हैं. कई मोहल्ले में पीसीसी तक नहीं कराया जा सका है.
