हाइकोर्ट के चार जुलाई के आदेशानुसार दोबारा होगा आरोप गठित
आरोपितों को मिले इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों में खराबी वाली दूसरी कॉपी देने का कोर्ट से करेंगे अनुरोध
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशलय एडीजे के कोर्ट में आज 11 अगस्त को आरोप गठन पर हो सकती है. चार जुलाई के हाइकोर्ट के आदेशानुसार पाक्सो कोर्ट को दोबारा आरोप गठन करना है. पूर्व में 24 अप्रैल को आरोप गठन किया गया था. छह जून को रेपकांड के आरोपित नवादा विधायक राजबल्लभ यादव ने इस आरोप गठन को गलत बताते हुए तथा पुलिस जांच सूची के इलेक्ट्रानिक साक्ष्य नहीं सौंपे जाने की अर्जी हाइकोर्ट में दी थी. जिसके सुनवाई के बाद हाइकोर्ट पाक्सो कोर्ट को हड़बड़ी में आरोप गठन करने तथा साक्ष्य सौंपने को गलत बताते हुए दोबारा आरोप गठन करने व साक्ष्यों को आरोपितों को सौंपने का आदेश दिया था. जिसके बाद 22 जुलाई को साक्ष्यों की कॉपी एसएसएल में बनाने के लिए कोर्ट को भेजी गयी थी.
सारे साक्ष्य 120 जीबी मेमोरी में बने हुए हैं. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता बीरेन्द्र प्रसाद व स्पेशल पीपी कैसर इमाम ने कहा कि साक्ष्य सौंपे जाने के साथ ही आरोप गठन की सारी बाधायें समाप्त हो चुकी है. इसलिए आज अभियोजन दिये गये साक्ष्यों को पूरी तरह जान समझ चुका है और अभियोजन आरोप गठन पर बहस के लिए पूर्णत: तैयार है. साक्ष्य के बिना पर विरोधी पक्ष के दोष को उजागर करना आसान हो जायेगा. वहीं आरोपिता राधा देवी के वकील कृष्ण कुमार व राजेश कुमार झूलन ने कहा कि वह तैयार नहीं है. क्योंकि जो साक्ष्य उन्हें मिले वे उनकी अनुपस्थिति में दिये गये. फिर भी उसे स्वीकार करने में दिक्कत नहीं थी. लेकिन हार्डडिस्क के शॉट होने से चला ही नहीं. उसमें क्या है यह पता नहीं चल सका. सुनवाई शुरू होने के पहले मैं इसे कोर्ट को वापस की अर्जी देते हुए दूसरे कॉपी की मांग करुंगा.
