बिहारशरीफ : रेप कांड के आरोपित विधायक राजबल्लभ के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने कोर्ट के आरोप गठन की प्रक्रिया को असंतोषजनक बताया. उन्होंने कहा कि वे इस आरोप के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिवीजन दायर करेंगे.
आरोप पत्र देखने के बाद ऐसा आभाष होता है कि इसमें पूर्ण साक्ष्य नहीं है. बिना पूर्ण साक्ष्य की उपलब्धता और जानकारी के सुनवाई नहीं हो सकती है. ऐसे सुनवाई में निर्दोष सजावार हो सकता है. अत: पूर्ण साक्ष्य उपलब्धता जिसमें सीडी, मेमोरी कार्ड,पेन ड्राइव, कैसेट रिकॉर्डिंग के लिए शीघ्र हाइकोर्ट में रिवीजन फाइल करेंगे.
