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कंचन बाला के पिता को तीन लाख का मुआवजा

मानवाधिकार आयोग ने सरकार को िदया आदेश मुजफ्फरपुर : सीतामढ़ी के बहुचर्चित कंचन बाला कांड में राज्य मानवाधिकार आयोग ने पीड़ित परिवार के लिए बड़ा फैसला दिया है. आयोग के फैसले के बाद कंचन बाला के पिता उदयकांत झा को तीन लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश बिलाल नाजकी ने मुआवजे की […]

मानवाधिकार आयोग ने सरकार को िदया आदेश

मुजफ्फरपुर : सीतामढ़ी के बहुचर्चित कंचन बाला कांड में राज्य मानवाधिकार आयोग ने पीड़ित परिवार के लिए बड़ा फैसला दिया है. आयोग के फैसले के बाद कंचन बाला के पिता उदयकांत झा को तीन लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश बिलाल नाजकी ने मुआवजे की राशि को दो महीने के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है. 30 अगस्त को आयोग ने यह फैसला दिया है. आयोग ने अपने फैसले से गृह विभाग के प्रधान सचिव,
कंचन बाला के…
पुलिस महानिदेशक व सीतामढ़ी एसपी को अवगत करा दिया है. साथ ही, राज्य मानवाधिकार आयोग के सहायक निबंधक ने पत्र जारी कर गृह विभाग, पुलिस विभाग व सीतामढ़ी के एसपी से 4 नवंबर 2016 तक पीड़ित परिवार को दिये गये लाभ से संबंधित कार्रवाई की अंतिम रिपोर्ट भी मांगी है.
हेड कांसटेबल की पुत्री होने के बाद भी कार्रवाई नहीं. 21 वर्षीय कंचन बाला सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के हरसिंहपुर गांव निवासी उदय कांत झा की पुत्री थी. प्रताड़ना के बाद 23 अगस्त 2012 को आत्महत्या कर ली थी. कंचन बाला के पिता उदय कांत झा पुलिस विभाग में हेड कांसटेबल के पद पर कार्यरत हैं. इनके पुलिस विभाग में कार्यरत रहने के बाद भी पुलिस अधिकारियों ने उचित कार्रवाई नहीं की.
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आयोग ने यह कार्रवाई आइजी की रिपोर्ट के आधार पर की है. मामले में थानाध्यक्ष, कांड के अनुसंधानक और एएसआइ पर विभागीय कार्रवाई हो चुकी है. सेवा पुस्तिका में इन अधिकारियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है. इन अधिकारियों का इंक्रीमेंट भी रोक दिया गया है. आयोग का कहना है कि इन पुलिस अधिकारियों पर इतनी कार्रवाई भी अपर्याप्त है. आयोग ने पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई को असंवेदनशील व गैर जिम्मेदारीपूर्ण करार दिया है. इसके कारण लड़की ने जिंदगी जीने के बदले मौत को गले लगाना बेहतर समझा.
आयोग ने पुलिस अधिकारियों
से नवंबर तक मांगी रिपोर्ट
सीएम के आदेश के बाद आइजी ने की थी मामले की जांच

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