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दुष्कर्म मामले में प्राथमिकी का आदेश

मुजफ्फरपुर. मीनापुर थाना क्षेत्र के हजरतपुर निवासी कैशिल्या देवी (काल्पनिक नाम) ने दुष्कर्म का मामला सीजेएम कोर्ट की अदालत में दर्ज कराया गया. जिसमें अपने पड़ोसी काजू सहनी को आरोपित बनाया है. वहीं, न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए मीनापुर थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. वादनी ने आरोप लगाया है […]

मुजफ्फरपुर. मीनापुर थाना क्षेत्र के हजरतपुर निवासी कैशिल्या देवी (काल्पनिक नाम) ने दुष्कर्म का मामला सीजेएम कोर्ट की अदालत में दर्ज कराया गया. जिसमें अपने पड़ोसी काजू सहनी को आरोपित बनाया है. वहीं, न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए मीनापुर थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. वादनी ने आरोप लगाया है कि 25 जनू की रात मेरे पति घर पर नहीं थे. रात्रि में खाना खाकर फाटक बंद कर लालटेन लेकर घर में सोने गयी. जिसके बाद देर रात पड़ोसी काजू सहनी घर का फाटक खोल मेरे घर में घूस गया व मेरे मुंह में कपड़ा बंद कर दुष्कर्म किया. इंजीनियर पत्नी का कोर्ट में हुआ बयानमुजफ्फरपुर. इंजीनियर पत्नी रेखा का शुक्रवार को काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस ने सीजेएम के समझ पेश किया. जहां न्यायालय के आदेश पर न्यायिक दंडाधिकारी मनीष पांडेय ने पीडि़ता का बयान दर्ज कर सील बंद लिफाफे में सीजेएम के कोर्ट में भेज दिया था. जानकारी हो कि, रेखा ने सोनपुर मंडल के डीइएन पर खराब नियत से अपने घर बुलाने का आरोप लगाया था. उसे घर जाने से इनकार के बाद से डीइएन ने पीडि़ता के पति का तबादला व बिना कारण के निलंबित कर दिया था. इसके बाद से उसके पति हृदय रोग से ग्रस्ति हो गये. इसे लेकर बुधवार को पीडि़ता ने अपने सरकारी आवास पर प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया था. फिर गुरूवार को सोनपुर डीइएन के खिलाफ काजी मोहम्मदपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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